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India News (इंडिया न्यूज़), Manipur Women Paraded: एक चौंकाने वाले आरोप में, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि मणिपुर पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर दो महिलाओं को लगभग 1,000 लोगों की भीड़ में ले जाया, जिन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने से पहले उन्हें निर्वस्त्र कर घुमाया, यह एक ऐसी घटना थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था।
यह अपराध, जो पिछले साल 4 मई को हुआ था – मेइतेई और कुकी के बीच जातीय हिंसा भड़कने के ठीक एक दिन बाद – जुलाई में वीडियो प्रसारित होने के बाद प्रकाश में आया था। अक्टूबर में दायर अपनी चार्जशीट में, जो हिंसा की शुरुआत की सालगिरह से कुछ दिन पहले सामने आई है, केंद्रीय एजेंसी ने यह भी कहा है कि भीड़ ने उसी परिवार की तीसरी महिला पर हमला किया था और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की थी। लेकिन असफल रही क्योंकि उसने अपनी युवा पोती को कसकर पकड़ रखा था।
वह भीड़ के चंगुल से भागने में सफल रही जब उस पर हमला करने वाला समूह जीवित बचे पहले दो लोगों – एक की उम्र 40 वर्ष और दूसरे की 20 वर्ष – की ओर बढ़ी, जिन पर कुछ धान के खेतों में हमला किया जा रहा था।
एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा कि तीनों महिलाओं ने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों से मदद मांगी थी, लेकिन उन्हें भीड़ की दया
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं, जिनमें से एक कारगिल युद्ध के दिग्गज की पत्नी थी, ने पुलिस कर्मियों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन कथित तौर पर उन्हें बताया गया कि वाहन के लिए “कोई चाबी नहीं थी”। आरोप पत्र में कहा गया है कि बाद में वे उन्हें सीधे भीड़ के पास ले गए और आगे जाने से इनकार कर दिया।
सीबीआई ने 16 अक्टूबर को गुवाहाटी में विशेष सीबीआई न्यायाधीश के समक्ष मामले में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र और कानून का उल्लंघन करने वाले एक बच्चे (सीसीएल) के खिलाफ रिपोर्ट दायर की।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि जिस भीड़ से महिलाएं भाग रही थीं, उसकी संख्या 900-1,000 लोगों की थी और इसके कई सदस्यों के पास एके, एसएलआर, इंसास और 303 राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार थे। भीड़ ने कथित तौर पर कांगपोकपी जिले में महिलाओं के गांव बी फीनोम के सभी घरों में तोड़फोड़ करने के बाद उन्हें “जला दिया”।
जब गांव में तोड़फोड़ की जा रही थी, तो तीन महिलाएं और सात अन्य लोग भीड़ से छिपने के लिए पास के हाओखोंगचिंग जंगल में भाग गए, लेकिन उन्हें देख लिया गया। भीड़ में से एक समूह दो पुरुषों और दो महिलाओं को अपने साथ ले गया, दूसरे ने तीसरी पीड़िता और उसकी पोती को पकड़ लिया जबकि तीसरे ने ग्राम प्रधान, एक अन्य व्यक्ति और उसकी दो बेटियों को पकड़ लिया।
आरोप पत्र में कहा गया है कि जिन दो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें नग्न घुमाया गया, उनमें से एक अस्वस्थ थी और जब वे चखमा गांव की ओर बढ़े, तो उन्हें परिवार के पुरुष सदस्यों की पीठ पर ले जाना पड़ा, जो उनके गांव से लगभग चार किमी दूर है।
जैसे ही पास के गांव के अन्य लोग भी समूह में शामिल हो गए, भीड़ की संख्या बढ़ गई और उन सभी ने पीड़ितों को पीटना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने पीटीआई-भाषा को बताया कि इस समय, भीड़ में से कुछ लोगों ने महिलाओं से कहा कि सड़क के पास एक पुलिस वाहन खड़ा है और उन्हें वहां जाकर मदद मांगनी चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दो महिलाएं और एक पुरुष वाहन, जिप्सी के अंदर जाने में कामयाब रहे, जिसमें दो पुलिस कर्मी और एक ड्राइवर बैठे थे, जबकि तीन से चार कर्मी बाहर खड़े थे।
उस व्यक्ति ने ड्राइवर से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अनुरोध किया, लेकिन उसे बताया गया कि “कोई चाबी नहीं थी”। बाद में ड्राइवर जिप्सी को सीधे भीड़ के पास ले गया और उनके सामने रोक दी. पीड़ितों ने पुलिस कर्मियों से उन्हें सुरक्षित निकालने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
हिंसक भीड़ वाहन की ओर बढ़ी और पुलिसकर्मी भाग गए। इस समय तक, दंगाइयों ने पहले ही जिप्सी में बैठे व्यक्ति के पिता की हत्या कर दी थी और बाद में उन्हें भी पीट-पीट कर मार डाला गया, जैसा कि सीबीआई के आरोप पत्र में कहा गया है। उनके शवों को गांव के पास एक सूखी नदी के किनारे फेंक दिया गया।
जीवित बचे दो लोगों को जिप्सी से बाहर निकाला गया, उनके कपड़े उतार दिए गए और उन्हें नग्न करके घुमाया गया। बाद में उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तीसरी महिला, “बेहद रोती हुई”, दूसरे गांव की ओर भाग गई और अगले दिन अपने परिवार से मिल गई।
सीबीआई ने हुइरेम हेरोदास मेइती, अरुण कुंगोंगबम, निंगोम्बम तोम्बा सिंह, युमलेम्बन जिबन सिंह, पुखरीहोंगबाम सुरुनजॉय मेइती और नामीराकपम किरण मेइती के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और एक किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।
“जांच ने स्थापित किया है कि आरोपी व्यक्ति, मेइतेई और कुकी के बीच जातीय संघर्ष का हिस्सा थे, उन्होंने मेइतेई समुदाय के अज्ञात बदमाशों के एक बड़े समूह के साथ मिलकर हिंसा, आगजनी, यौन उत्पीड़न और हत्या सहित पूर्व नियोजित आपराधिक कृत्यों की एक श्रृंखला को अंजाम देने की साजिश रची थी। स्पष्ट इरादे के साथ, “चार्जशीट में कहा गया है।
इसमें कहा गया है, “उनकी जानबूझकर की गई कार्रवाइयां, जो विशेष रूप से आदिवासी समुदाय के पीड़ितों को लक्षित करती थीं, उनमें धमकियां, हिंसा और विभिन्न गैरकानूनी कृत्य शामिल थे, जिनका उद्देश्य विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना था।”
सीबीआई ने कहा है कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें सामूहिक बलात्कार, हत्या, एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराएं शामिल हैं।
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