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CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को झटका, दो दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत

CJP Leaders Judicial Custody Extended: कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को झटका लगा है. उनकी न्यायिक हिरासत को दो दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

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Last Updated: October 19, 2026 20:19:06 IST

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CJP Leaders Judicial Custody Extended: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों नेताओं को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने लिया था हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने आशुतोष रांका और सौरव दास को 13 अक्टूबर 2026 को हिरासत में लिया था. अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को दोनों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इसके बाद उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया गया था. दोनों पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जा चुके जंतर-मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने और वहां प्रदर्शन की कोशिश करने का आरोप है. बताया गया कि वे वहां राष्ट्रध्वज फहराने और नारे लगाने पहुंचे थे। हालांकि, यह CJP का पक्ष है.

जमानत के लिए पेश किए गए दस्तावेज

बताया गया कि शुरुआती सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं की जमानत देने वाले लोग मौजूद नहीं थे. इसके बाद CJP की कानूनी टीम ने जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज और जमानतदारों को SEM के सामने पेश किया. टीम ने दोनों की रिहाई की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी. इस फैसले के बाद CJP ने पुलिस और प्रशासन पर सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया. पार्टी नेता अभिजीत दीपके का दावा है कि दोनों को जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है. वहीं, पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी आरोप लगाया कि दोपहर में प्रस्तावित सुनवाई को कई घंटों तक टाला गया.

सोशल मीडिया पर भावुक संदेश

हिरासत बढ़ने से कुछ समय पहले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नाम एक संदेश शेयर किया. उन्होंने लिखा कि जेल में दोनों का छठा दिन है और उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है. दीपके ने बताया कि पिछले तीन महीनों से उन्हें दोनों की लगातार कॉल और संदेशों की आदत हो गई थी. वह कई बार इन संदेशों को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि दोनों उनके बिना भी अपनी परेशानियां संभाल लेंगे. अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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CJP Leaders Judicial Custody Extended: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी है. सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों नेताओं को वापस तिहाड़ जेल भेज दिया गया.

पुलिस ने लिया था हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने आशुतोष रांका और सौरव दास को 13 अक्टूबर 2026 को हिरासत में लिया था. अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को दोनों को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. इसके बाद उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया गया था. दोनों पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जा चुके जंतर-मंतर में बिना अनुमति प्रवेश करने और वहां प्रदर्शन की कोशिश करने का आरोप है. बताया गया कि वे वहां राष्ट्रध्वज फहराने और नारे लगाने पहुंचे थे। हालांकि, यह CJP का पक्ष है.

जमानत के लिए पेश किए गए दस्तावेज

बताया गया कि शुरुआती सुनवाई के दौरान दोनों नेताओं की जमानत देने वाले लोग मौजूद नहीं थे. इसके बाद CJP की कानूनी टीम ने जमानत से जुड़े जरूरी दस्तावेज और जमानतदारों को SEM के सामने पेश किया. टीम ने दोनों की रिहाई की मांग की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी. इस फैसले के बाद CJP ने पुलिस और प्रशासन पर सुनवाई में देरी करने का आरोप लगाया. पार्टी नेता अभिजीत दीपके का दावा है कि दोनों को जेल में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं है. वहीं, पार्टी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी आरोप लगाया कि दोपहर में प्रस्तावित सुनवाई को कई घंटों तक टाला गया.

सोशल मीडिया पर भावुक संदेश

हिरासत बढ़ने से कुछ समय पहले CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के नाम एक संदेश शेयर किया. उन्होंने लिखा कि जेल में दोनों का छठा दिन है और उन्हें उनकी बहुत याद आ रही है. दीपके ने बताया कि पिछले तीन महीनों से उन्हें दोनों की लगातार कॉल और संदेशों की आदत हो गई थी. वह कई बार इन संदेशों को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि उन्हें भरोसा था कि दोनों उनके बिना भी अपनी परेशानियां संभाल लेंगे. अब मामले की अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी.

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