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Deepfake videos: डीपफेक मामले में केंद्र सरकार का कठोर कदम, केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात

PUBLISHED BY: Shanu kumari • LAST UPDATED : November 24, 2023, 8:48 pm IST
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Deepfake videos: डीपफेक मामले में केंद्र सरकार का कठोर कदम, केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने कही ये बात

India News ( इंडिया न्यूज़ ), Deepfake videos: सोशल मीडिया पर लगातार फैल रहे डीपफेक वीडियो की श्रृंखला केंद्र सरकार अब कठोर कदम उठाने का विचार कर रही है। जिसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि, केंद्र सरकार जल्द ही ऐसी सामग्री के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने वाला है।

केंद्र करेगा वेबसाइट विकसित

इसके साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक वेबसाइट विकसित करेगा, जिस पर उपयोगकर्ता आईटी नियम के उल्लंघन के बारे में अपनी चिंताओं को चिह्नित कर सकते हैं। इसके साथ ही चंद्र शेखर ने आगे कहा कि, “एमईआईटीवाई उपयोगकर्ताओं को आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में सूचित करने और प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करने में सहायता करेगा।”

पीएम ने जताई थी चिंता

जानकारी के लिए बता दें कि, पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डीपफेक वीडियो बनाने के लिए एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग को चिह्नित किया था और इसे “बड़ी चिंता” कहा था। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया, “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समय में, यह महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।”

मध्यस्थ के खिलाफ होगी एफआईआर

केंद्र सरकार के कठोर कदम के बारे मे जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, अब मध्यस्थ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और अगर वे यह खुलासा करते हैं कि सामग्री कहां से आई है तो उस इकाई के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा जिसने सामग्री पोस्ट की है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी उपयोग की शर्तों को आईटी नियमों के अनुरूप करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है। श्री चन्द्रशेखर ने कहा, “आज से, आईटी नियमों के उल्लंघन के प्रति शून्य सहिष्णुता है।

चंद्रशेखर की टिप्पणी

इस मामले में श्री चन्द्रशेखर ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा था कि, गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक “कानूनी दायित्व” है। “ऐसी किसी भी सामग्री की रिपोर्ट किए जाने पर उसे ऐसी रिपोर्टिंग के 36 घंटों के भीतर हटा दें और आईटी नियम 2021 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें, और सामग्री या जानकारी तक पहुंच को अक्षम करें।”

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