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India News (इंडिया न्यूज़), Dhruv Rathee: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लोकप्रिय यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर 20 लाख रुपये के मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया। मानहानि के मुकदमे में नखुआ ने दावा किया कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो “माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव” में “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” के एक हिस्से के रूप में अपनी भागीदारी का उल्लेख किया।
भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में ध्रुव राठी को दिल्ली की अदालत ने तलब किया
जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने ध्रुव राठी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और गूगल के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया। मामले की सुनवाई 6 अगस्त को होगी। मुकदमे में भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर “अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” की मेजबानी की थी।
लाइव लॉ ने अपनी रिपोर्ट में मुकदमे का हवाला देते हुए कहा, “इस वीडियो को 24 मिलियन से ज़्यादा बार देखा गया है और 2.3 मिलियन से ज़्यादा लाइक मिले हैं, यह संख्या हर गुज़रते पल के साथ बढ़ती जा रही है।” नखुआ ने दावा किया कि YouTube पर राठी के “झूठे आरोपों” की वजह से उनकी निजी और पेशेवर प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।
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मुकदमे में कहा गया है, “प्रतिवादी नंबर 1 अपने दर्शकों का इस्तेमाल करके आदतन बदनामी करने, ऑनलाइन धमकियाँ देने, एक साथी YouTuber के करियर को खराब करने आदि में भी लगा हुआ है, जिसमें YouTube पर 23.3 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर और X प्लैटफ़ॉर्म पर 2.6 मिलियन से ज़्यादा फ़ॉलोअर शामिल हैं।”
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