Hindi News / Indianews / Draft Rules For Data Protection Make Parental Consent Mandatory For Opening Social Media Accounts For Children

बिना मां बाप की सहमती से बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया अकाउंट, वरना लगेगा ऐसा जुर्माना कि भरते-भरते बीत जाएंगी सात पुश्तें

Social Media Use for Children: अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) नियमों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं।

BY: Deepak • UPDATED :
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Social Media Use for Children: सोशल मीडिया यूज करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (DPDP) नियमों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं। 18 फरवरी तक मिलने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किए जाएंगे, अन्यथा इसे जारी रखा जाएगा।

काफी समय से किया जा रहा था इंतजार

पर्सनल डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन नियमों का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। सरकार ने अब जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है। अभी सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से राय मांगी है। इस पर 18 फरवरी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। जिसमें लोगों की राय पर विचार किया जाएगा। साथ ही नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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250 करोड़ रुपये तक लगेगा जुर्माना

इस अधिसूचना में कहा गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 40 की उपधारा (1) और (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लोगों की जानकारी के लिए अधिनियम के लागू होने की तिथि या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इन मसौदा नियमों पर 18 फरवरी 2025 के बाद विचार किया जाएगा। इस नियम में डेटा फिड्युसरी पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

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