ED vs I-PAC Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ED की एक अर्जी पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि I-PAC ऑफिस और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत पश्चिम बंगाल सरकार दखल दे रही है.
Mamata Banerjee
ED vs I-PAC Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को एक पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कोलकाता में I-PAC ऑफिस और उसके चीफ प्रतीक जैन के घर पर ED की रेड और ममता बनर्जी के कथित दखल की CBI जांच की मांग की गई है. सुनवाई के दौरान, ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता और बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच गरमागरम बहस हुई. SG ने ममता बनर्जी पर फाइलें चुराने का आरोप लगाया, जबकि सिब्बल ने सवाल किया कि ED ने चुनाव से पहले I-PAC का दौरा क्यों किया.
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि I-PAC ऑफिस और उसके चीफ के घर पर जांच और सर्च ऑपरेशन में पश्चिम बंगाल सरकार का "दखल और रुकावट", जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हैं, एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है.
ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाली घटना थी. मुख्यमंत्री खुद रेड की जगह पर पहुंचीं और जांच में रुकावट डाली. राज्य पुलिस ने राजनीतिक सदस्यों के हिसाब से काम किया. SG ने कहा कि ED PMLA के सेक्शन 17 के तहत कार्रवाई कर रही थी और जानबूझकर उस पर असर डाला गया.
SG मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखाता है. जब कोई कानूनी अथॉरिटी अपना काम कर रही होती है, तो मुख्यमंत्री बनर्जी दखल देती हैं. पुलिस कमिश्नर उनके साथ जाते हैं और फिर धरना देते हैं.
जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि यह कैसे सही है. इस पर, SG ने जवाब दिया कि ED के पास एक शिकायत है. एक पीड़ित की तरफ से और एक दो अधिकारियों की तरफ से. ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां एक जॉइंट डायरेक्टर के घर को घेर लिया गया. लोगों ने घबराकर फोन किए.
SG ने कहा कि ED अधिकारियों ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया और IPAC और फिर सभी पुलिस अधिकारियों की PMLA के सेक्शन 17 के तहत जांच का ऑर्डर दिया. उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने सभी फाइलें सीज कर दीं. यह चोरी है. उन्होंने एक ED अधिकारी का फोन भी छीन लिया. इससे ऐसे कामों को बढ़ावा मिलेगा और सेंट्रल फोर्स का हौसला टूटेगा.
SG ने कहा कि राज्य सरकार को लगेगा कि वे घुसपैठ कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं और फिर धरना दे सकते हैं. वहां साफ तौर पर मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड करके एक मिसाल कायम करनी चाहिए.
जस्टिस मिश्रा ने पूछा, "तो, क्या हमें उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए?" इस पर SG ने कहा, "कंपेटेंट अथॉरिटी को एक्शन लेने का निर्देश दें. कृपया मामले का संज्ञान लें. मैंने अधिकारियों के रेफरेंस में PMLA के सेक्शन 54 का हवाला दिया है."
SG ने कहा कि पुलिस चीफ मिनिस्टर बनर्जी के साथ यहां सबूत मिटाने और नष्ट करने आई है. यह खुली चोरी है. मैं यह भी मांग कर रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को पार्टी बनाया जाए. पहले CBI ऑफिसर गए थे, और इस कोर्ट ने चिट फंड स्कैम की ज्यूडिशियल जांच की थी. CBI ऑफिसर को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया था. तब भी चीफ मिनिस्टर ने प्रोटेस्ट किया था.
SG ने कहा, "इसके बाद हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब देखिए क्या होता है जब भीड़तंत्र डेमोक्रेसी पर हावी हो जाता है. हाई कोर्ट जज ने अपने ऑर्डर में जो कमेंट्स किए हैं, उन्हें देखिए. इसमें बड़ी संख्या में वकीलों के इकट्ठा होने और हंगामा करने का जिक्र है. उन्होंने कहा कि कोर्ट में माहौल सुनवाई के लिए सही नहीं था."
SG ने कहा कि इसके लिए एक मैसेज भेजा गया था. इसमें कहा गया था, "कोर्ट को जंतर-मंतर बना दो, यानी भारी भीड़ लाओ." ASG ने जवाब दिया, "मैं वहां था. मैं आपको बताऊंगा."
सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, "मैं भी वहां था." जस्टिस मिश्रा ने बीच में टोकते हुए कहा, "कम से कम यहां हंगामा तो मत करो." SG ने कहा, "मैंने वहां लीगल डिपार्टमेंट के WhatsApp चैट रिकॉर्ड किए हैं." यह सब पार्टी के लीगल सेल के कहने पर किया गया था. इसलिए, यह बेगुनाह नहीं था. यह जानबूझकर किया गया था. मैसेज में कहा गया था कि आज गेट नंबर 1 पर एक मीटिंग है.
इस पर जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि क्या वह जंतर-मंतर था. SG ने जवाब दिया, "हां, कोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया था. उन्होंने उन सदस्यों के लिए बसों और ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम किया था." हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सिर्फ़ वकील ही कोर्ट में आएंगे और सुनवाई का लाइव ब्रॉडकास्ट होगा. इस बीच, कपिल सिब्बल ने कहा कि जानकारी को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है.
सिब्बल ने कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. कल सुनवाई हुई थी. "अगर यह कोर्ट इस केस की सुनवाई करता है, तो आपको यह मान लेना होगा कि हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता." जस्टिस मिश्रा ने जवाब दिया, "अपनी बातें मेरे मुंह में मत डालो, अंदाज़ा मत लगाओ."
सिब्बल ने कहा कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होनी चाहिए. आर्टिकल 226 के तहत इसका जूरिस्डिक्शन है. यही सिस्टम है. वे पैरेलल प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं. सीनियर वकील सिंघवी ने कहा कि बिना किसी हंगामे के ED ने कल सुनवाई टालने की रिक्वेस्ट की थी.
सिब्बल ने कहा कि IPAC पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए ज़िम्मेदार है. पार्टी ने 2021 में IPAC के साथ एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया था. हमारा मानना है कि ED को इसकी जानकारी है. जस्टिस मिश्रा ने पूछा, "क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव IPAC करवाता है या इलेक्शन कमीशन?"
सिब्बल ने कहा कि IPAC बहुत सारा डेटा रखता है. जब वे वहां गए, तो उन्हें पता था कि पार्टी से जुड़ा बहुत सारा डेटा वहां मौजूद होगा. चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या ज़रूरत थी? कोयला घोटाले में आखिरी बयान 24 फरवरी, 2024 को दर्ज किया गया था. तब से वे क्या कर रहे थे?
सिब्बल ने कहा, "अगर आपको जानकारी मिल गई, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? प्रेसिडेंट को जाने का अधिकार था. अगर हम वीडियो दिखाएंगे, तो यह झूठ साबित कर देगा. हम भी बहुत परेशान हैं. ED को पार्टी के हिस्से में क्यों जाना चाहिए?
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