India News (इंडिया न्यूज), Election Commission: चुनाव आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमे चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों से वीवीपैट पर्चियों के 100 फीसदी मिलान की मांग वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि याचिका में दिए गए आधारों पर विचार करने के बाद हमारा मानना है कि 26 अप्रैल के फैसले पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं है।
बता दें कि, इसी 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT और EVM मशीन की पर्चियों के 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही याचिका में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की भी मांग की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पुनर्विचार याचिका अरुण कुमार अग्रवाल ने दायर की थी, जिन्होंने पहले भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट
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