Maharashtra Farm loan waiver: महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' के तहत किसानों का फसल ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
महाराष्ट्र सरकार 2 लाख रु तक किसानो का कर्ज माफ करेगी
Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana: महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ के तहत किसानों का फसल ऋण माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में सात जिलों के 533 पात्र किसानों की सूची जारी की गई है. सरकार का कहना है कि इस योजना का लाभ आने वाले समय में करीब 56 लाख किसान परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
इस योजना के तहत पात्र किसानों का अधिकतम 2 लाख रुपये तक का फसल ऋण माफ किया जाएगा. सरकार ने इस पूरी योजना के लिए करीब 36,585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इसका उद्देश्य किसानों पर कर्ज का बोझ कम करना और उन्हें आर्थिक राहत देना है.
सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल के मुताबिक, पात्र किसानों को मोबाइल पर एसएमएस भेजकर सूचना दी जाएगी. इसके बाद किसानों को आधार प्रमाणीकरण कराना होगा. सत्यापन पूरा होने के बाद कर्जमाफी की राशि सीधे संबंधित लोन खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी.
सरकार ने योजना के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां 53 बैंकों ने किसानों के ऋण का विवरण अपलोड किया है. किसानों को पहले AgriStack प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा. इसके बाद राज्यभर में मौजूद लगभग 32 हजार सरकारी सेवा केंद्रों पर जाकर आधार सत्यापन कराया जा सकेगा.
सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, बल्कि पात्र किसानों की सूची ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों और संबंधित बैंक शाखाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि किसान आसानी से अपना नाम जांच सकें.
सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा है. इनमें वर्तमान और पूर्व सांसद-विधायक, सरकारी व अर्द्धसरकारी कर्मचारी, स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, कृषि के अलावा अन्य आय पर आयकर देने वाले लोग, जिला सहकारी बैंक, चीनी मिल, दुग्ध संघ और कृषि उपज मंडियों के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं.
राज्य सरकार ने योजना के नियमों में बदलाव करते हुए पात्रता का दायरा बढ़ाया है. अब ‘महात्मा ज्योतिराव फुले किसान कर्जमाफी योजना 2019’ के लाभार्थी भी 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी के लिए पात्र होंगे. पहले उन्हें केवल 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन मिलता था.इसके अलावा किसानों के लिए 2026-27 में ही ऋण चुकाने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है. यदि किसी किसान ने पहले किसी भी दो वर्षों में समय पर फसल ऋण चुकाया है, तो वह भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र माना जाएगा.
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