संबंधित खबरें
सभी को बनवाना होगा आपार कार्ड, कोई नहीं कर पाएगा फर्जी काम…सरकार ने निकाला नया तरीका
Gautam Adani ने वर्क-लाइफ बैलेंस को लेकर दी टिप्स, कहा-जब आप वो काम करते हैं जो…
'राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह को भी नहीं छोड़ा', बीजेपी का कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब, लगाए शर्मशार करने वाले आरोप
महिला को धमकी दे बार-बार उसके साथ ये काम करता था आश्रम का बाबा, सच जान दंग रह गया पति, अब…
कश्मीर के इस मुस्लिम शख्स के घर से निकले हिंदू देवी-देवता, सांप ने पांच बार काट कर दिया संकेत, कलियुग में चमत्कार की कहानी
AISSEE 2025 Registration: सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9 में एडमिशन के लिए धड़ल्ले से शुरू हुए आवेदन, रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस तक जानें सब कुछ
India News (इंडिया न्यूज), Odisha: ओडिशा के बालासोर जिले की एक अदालत ने सोमवार (8 जुलाई) को एक लड़की से बलात्कार के आरोप में 33 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई। POCSO कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और न देने पर उसे दो साल और जेल में रहना होगा। दरअसल, यह घटना पिछले साल सितंबर में मरीन पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि दोषी ने लड़की को उस समय चॉकलेट का लालच दिया जब वह उसके घर के बाहर खेल रही थी।
बता दें कि, आरोपी लड़की को घने कैसुरीनास पेड़ों से घिरे एक सुनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस घटना के बारे में जानने के बाद लड़की की माँ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 और IPC की धारा 376 AB के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी ठहराया गया। जो 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार से संबंधित है। पांडा ने कहा कि अदालत ने 16 गवाहों और 20 साक्ष्यों की जांच के बाद फैसला सुनाया। इसने पीड़िता को जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.