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YouTube: NCPCR ने यूट्यूब से मांगा इन चैनलों का विवरण, दोषियों को हो सकती है सजा

PUBLISHED BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : January 16, 2024, 3:23 pm IST
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YouTube: NCPCR ने यूट्यूब से मांगा इन चैनलों का विवरण, दोषियों को हो सकती है सजा

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India News (इंडिया न्यूज), YouTube:राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने यूट्यूब से 29 जनवरी तक अपने प्लेटफॉर्म पर उन चैनलों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है, जिनमें “माताओं और बेटों से जुड़े संभावित अश्लील कृत्यों” को दिखाया गया है। एनसीपीसीआर की अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने यूट्यूब इंडिया के तीन प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद सोमवार को यह बात कही।

यूट्यूब इंडिया से मांगा है खाता विवरण 

बैठक के बाद उन्होंने एचटी को बताया कि एनसीपीसीआर ने यूट्यूब इंडिया से खाता विवरण मांगा है ताकि आयोग खाता मालिकों के खिलाफ एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करा सके।

उन्होंने कहा“ यह POCSO [यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम] के तहत एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए ताकि पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज कर सके। POCSO अधिनियम लिंग तटस्थ है। लड़कियों का यौन शोषण करना उतना ही आपराधिक है जितना कि लड़कों का यौन शोषण करना। यह नहीं किया जा सकता,”।

एक पिता ऐसा कर रहा होता तो आप क्या करते?

उन्होने आगे कहा कि “अगर माताएं अपने बेटों का यौन शोषण कर रही हैं, तो हमें कार्यवाही शुरू करनी होगी। अगर एक पिता ऐसा कर रहा होता तो आप क्या करते?” ।

कानूनगो ने बताया कि एनसीपीसीआर ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत इन वीडियो को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संपर्क नहीं किया है या इन विशिष्ट चैनलों के बारे में मंत्रालय से बात नहीं की है।

उन्होंने कहा, “समाधान यह है कि पुलिस को इसकी सूचना दी जाए और अपराधियों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।” उन्होंने यह भी कहा कि POCSO एक्ट की धारा 15 IT एक्ट के प्रावधानों से भी ज्यादा कठोर है।

POCSO अधिनियम की धारा 15 के तहत हो सकती है सजा

POCSO अधिनियम की धारा 15 किसी भी व्यक्ति को बाल अश्लीलता का भंडारण या रखने से रोकती है और तीन साल तक की कैद और/या जुर्माना लगाती है।

यदि कोई व्यक्ति “व्यावसायिक उद्देश्य” के लिए किसी बच्चे से जुड़ी कोई अश्लील सामग्री संग्रहीत करता है या अपने पास रखता है, तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन से पांच साल की जेल हो सकती है, और दूसरी या बाद की सजा पर पांच से सात साल की जेल हो सकती है।

मीरा चैट को किया था तलब 

कानूनगो ने 10 जनवरी को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के तहत यूट्यूब इंडिया के सरकारी मामलों और सार्वजनिक नीति प्रमुख मीरा चैट को तलब किया था।

समन नोटिस में उन्होंने यूट्यूब पर चल रहे ऐसे चैलेंजों की सूची और उनमें भाग लेने वाले नाबालिगों वाले सभी यूट्यूब चैनलों की सूची मांगी थी।

महाराष्ट्र साइबर सेल ने इस चैनल  के खिलाफ किया मामला दर्ज

महाराष्ट्र राज्य साइबर सेल ने एक यूट्यूब चैनल, ‘अनु अव्स व्लॉग्स’ [क्या हमें नाबालिग की सुरक्षा के लिए चैनल का नाम बदलना चाहिए?] और उसके मालिक के खिलाफ धारा 509 (जो कोई भी, किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा रखता है) के तहत एफआईआर दर्ज की है। भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 15 और 19 के तहत कोई भी शब्द बोलता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है)। महाराष्ट्र साइबर पुलिस के पुलिस अधीक्षक संजय शिंत्रे ने कहा, “यूट्यूब चैनल और उसके मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।”

इस वजह से मामला दर्ज

महाराष्ट्र साइबर पुलिस को इस यूट्यूब चैनल के बारे में कानूनगो से एक पत्र मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने सत्यापित किया था कि वीडियो में महिला एक नाबालिग लड़की को बार-बार होठों पर चूम रही है।एफआईआर में कहा गया है कि “इसका उद्देश्य महिलाओं की गरिमा का अपमान करना है। महिला ने नाबालिग लड़की का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने आर्थिक फायदे के लिए उसे अपने यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया। यूट्यूब चैनल पर 14.2 हजार फॉलोअर्स हैं और वीडियो एक महीने से यूट्यूब पर उपलब्ध है। यूट्यूब ने वीडियो नहीं हटाया है या इसके संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, ”।

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