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Pandya Brothers: हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई वैभव को 16 अप्रैल तक EOW की हिरासत में भेजा गया, क्या है पूरा मामला?

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 12, 2024, 3:27 pm IST
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Pandya Brothers: हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई वैभव को 16 अप्रैल तक EOW की हिरासत में भेजा गया, क्या है पूरा मामला?

Pandya Brothers

IndiaNews (इंडिया न्यूज), Pandya Brothers: क्रिकेटर हार्दिक और क्रुणाल पंड्या के सौतेले भाई वैभव पंड्या को 16 अप्रैल तक आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की हिरासत में भेज दिया गया है। वैभव पंड्या को एक दिन पहले पॉलिमर व्यवसाय में अपने भाई-बहनों से ₹4 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

37 वर्षीय वैभव पंड्या को सोमवार को मुंबई पुलिस ने आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक धमकी, आपराधिक साजिश, जालसाजी और भारतीय दंड संहिता की अन्य संबंधित धाराओं के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मामला क्या है?

दरअसल, पंड्या बंधुओं ने वैभव के साथ मिलकर 2021 में पॉलिमर व्यवसाय संचालन के लिए मुंबई में एक शेयरिंग-आधारित फर्म की स्थापना की थी। यह बात तय किया कि प्रत्येक भाई-बहन 40 प्रतिशत पूंजी निवेश करेंगे, जबकि वैभव ने 20 प्रतिशत का योगदान दिया। इस बात पर सहमति हुई कि वैभव दैनिक व्यवसाय संचालन की देखरेख करेगा, और मुनाफे को शेयर के हिसाब से वितरित करेगा।

हालाँकि, वैभव ने कथित तौर पर अपने भाइयों को सूचित किए बिना उसी उद्योग में एक और कंपनी स्थापित की, जिससे शेयरिंग समझौते का उल्लंघन हुआ। कथित तौर पर इस कार्रवाई से मूल फर्म के मुनाफे में कमी आई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग ₹3 करोड़ का नुकसान हुआ। इस अवधि के दौरान, वैभव ने कथित तौर पर अपना लाभ 20 से 33 प्रतिशत तक बढ़ा दिया और हार्दिक और क्रुणाल को नुकसान पहुंचाया।

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प्रतिष्ठा खराब करने की दी धमकी

यह भी आरोप है कि वैभव ने साझेदारी खाते से अपने निजी खातों में लगभग ₹1 करोड़ की धनराशि ट्रांसफर की। जब हार्दिक और क्रुणाल ने उसके कार्यों के बारे में पूछा, तो वैभव ने कथित तौर पर धमकियों का सहारा लिया और दावा किया कि अगर उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया तो वह उनकी प्रतिष्ठा खराब कर देगा।

पंड्या बंधुओं के अकाउंटेंट द्वारा खार पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद जांच शुरू की गई और बाद में मामला आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया।

ये धाराएं लगाई गई

वैभव पर धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 408 (कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात), 465 (जालसाजी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 471 (जाली को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत आरोप लगाया गया है। दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड), 34 (सामान्य इरादा), 120 बी (आपराधिक साजिश), और भारतीय दंड संहिता की 506 (आपराधिक धमकी)।

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