Karnataka Ban Hookah Bars: कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोगों के स्वास्थय को ध्यान में रखते हुए सभी हुक्का बारों पर बैन लगा दिया है। बुधवार, 21 फरवरी को कर्नाटक की सरकार ने इसके खिलाफ एक विधेयक पास किया। इस विधेयक के अनुसार अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे एक से तीन साल की जेल और 1 लाख तक के जर्माने का प्रावधान किया है। कर्नाटका सरकार ने मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में चेंज कर दिया है।
कर्नाटक सरकार की विधेयक के जरिये एक धुम्रपान मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश है। आइये जानते हैं इस विधेयक में क्या नियम कानून हैं।
Hookah Ban in Karnataka
कर्नाटक सरकार ने कहा, यह फैसला इस लिए लिया गया है क्योंकि बेहद कम उम्र के बच्चे नसेखोरी में संलिप्त हैं. कर्नाटक सरकार यह फैसला डब्लूएच के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 (GATS-2)के सर्वे के बाद आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 22.8 फीसद युवा तंबाकू का यूज करते हैं। इस रिपोर्ट में एक बेहद चौकाने बात सामने आई है कि करीब 24 फीसद लोग सिगरेट या अन्य धुम्रपान से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं।
इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी पिछले साल होटलों और रेस्टोरेंटों में हुक्का पर बैन लगा दिया था। हलांकि इसमें ग्रामिण क्षेत्रों में यूज होने वाला हुक्का शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद साउथ के ही एक अन्य राज्य तेलंगान ने भी फरवरी में राज्य भर में हुक्का पर बैन लगा दिया है।
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