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Swati Maliwal Case: बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ी, 3 दिनों की मिली पुलिस कस्टडी

India News (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Case: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Case: आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार को कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अब विभव कुमार को 31 मई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यह दूसरी बार है जब विभव कुमार को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इससे पहले उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया था।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने बिभव कुमार को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोरव गोयल की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने विभव कुमार को दूसरी बार पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 31 मई को होगी।

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दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की मांगी थी रिमांड

दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार की 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने पूरे मामले की सुनवाई की और विभव को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। अब विभव को 31 मई को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा।

18 मई को हुई थी गिरफ्तारी

स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। 24 मई को कोर्ट ने विभव को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था जो मंगलवार को खत्म हो गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने विभव को कोर्ट में पेश किया।

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स्वाति मालीवाल ने लगाया था आरोप

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था कि विभव कुमार ने 13 मई को सीएम हाउस में उनके साथ मारपीट की थी। मामला बढ़ने पर दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच कराई। इसके बाद मामला दर्ज कर विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में विभव कुमार की ओर से जमानत याचिका भी दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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