India News (इंडिया न्यूज), Karnataka: कर्नाटक में लोकसभा चुनाव और राज्य विधान परिषद चुनाव के नतीजों के दिन जून के पहले सप्ताह में कम से कम पांच दिनों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के कारण 1 जून से 4 जून तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार मतदान से कम से कम 48 घंटे पहले शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कर्नाटक के आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार उपरोक्त तिथियों पर शराब का उत्पादन, बिक्री, वितरण, परिवहन और भंडारण प्रतिबंधित रहेगा।उन्होंने कहा कि यह आदेश शराब की दुकानों, वाइन शॉप, बार, होटल, रेस्टोरेंट और शराब परोसने वाले किसी भी अन्य निजी स्थान पर लागू होगा। शराब की दुकानों पर शुक्रवार को भारी भीड़ देखी गई, क्योंकि लोगों ने पहले से ही शराब का स्टॉक करने की कोशिश की।
Karnataka
UP Heatwave: यूपी के सोनभद्र में लू का कहर, 2 चुनाव कर्मियों की मौत, 9 बीमार -India News