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India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi Citizenship Controversy: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार (25 सितंबर,2024) को सुनवाई हुई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्यौरा हाईकोर्ट ने तलब किया है। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।
कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में हम पाहे भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। आखिर भारत सरकार ने इस मामले में क्या एक्शन लिया है। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया है।
हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, जुलाई में इसी याची की याचिका को कोर्ट ने खारिज किया था। कोर्ट ने कहा था कि याची चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास जाकर इस मामले में कम्प्लेन कर सकता है। याची के मुताबिक उसके पास इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। इस वजह से राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं। इसलिए उनका निर्वाचन रद्द किया जाए।
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याची के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए दोबारा याचिका दाखिल की गई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के सामने पेश हुए। शिशिर ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल इस पर ध्यान दिया जाए क्या केंद्र को शिकायती आवेदन मिले हैं? इस संबंध में केंद्र क्या निर्णय लेगा या कार्रवाई करेगा।
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