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Maharashtra: महाराष्ट्र कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी को सबूतों की कमी के कारण किया बरी

India News (इंडिया न्यूज़), Ashish Sinha, Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने 6 जून को पारित आदेश में यौन […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़), Ashish Sinha, Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में 14 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपी 26 वर्षीय व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने 6 जून को पारित आदेश में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है।

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अभियोजक ने अदालत को बताया कि लड़की और आरोपी भिवंडी शहर के मनकोली इलाके में रहते थे। 23 सितंबर 2018 को जब आसपास कोई नहीं था तो आरोपी जबरन लड़की के घर में घुस गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि उसने कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर पानी से भरी बाल्टी में उसका सिर डुबो दिया और उसकी हत्या कर दी।

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