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Maharashtra News: स्पीकर राहुल नार्वेकर दिल्ली रवाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कही ये बात

India News (इंडिया न्यूज),  Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा उनका कुछ और मीटिंग में भाग लेने का कार्यक्रम है। मालूम हो कि सुप्रीम […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),  Maharashtra News: महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ एक मीटिंग करेंगे। इसके अलावा उनका कुछ और मीटिंग में भाग लेने का कार्यक्रम है।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया था।

Maharashtra News: स्पीकर राहुल नार्वेकर दिल्ली रवाना,  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कही ये बात

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दिल्ली रवाना होने से पहले क्या कहा?

दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर नार्वेकर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, “दिल्ली में कुछ मीटिंग निर्धारित हैं, जिनमें सॉलिसिटर जनरल (एसजी) के साथ एक बैठक भी शामिल है। यह दिल्ली की एक निर्धारित यात्रा है।” मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है, जिसमें कुछ विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई है।

स्पीकर नार्वेकर ने आगे कहा, “मैं कानूनी सलाह लूंगा और फिर इस पर फैसला करूंगा।” अयोग्यता याचिकाओं पर एनसीपी विधायकों को नोटिस पर उन्होंने कहा, “यह प्रक्रिया का हिस्सा था। अयोग्यता याचिकाओं की जांच पूरी होने के बाद मैंने नोटिस जारी किया।”

सु्प्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को ने पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कई विधायकों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी पर स्पीकर को कड़ी फटकार लगाई थी। सु्प्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर शीर्ष अदालत के आदेशों को खारिज नहीं कर सकते हैं।

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