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Mamata Banerjee: कोर्ट ने ममता बनर्जी को राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोका

India News(इंडिया न्यूज),Mamata Banerjee: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और तीन अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया। यह फैसला सीएम बनर्जी द्वारा अपने उस बयान को बरकरार रखने के एक दिन […]

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News(इंडिया न्यूज),Mamata Banerjee: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी और तीन अन्य को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया।

यह फैसला सीएम बनर्जी द्वारा अपने उस बयान को बरकरार रखने के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं ने राज्यपाल द्वारा एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण राव के समक्ष दायर याचिका का विरोध करते हुए राजभवन जाने को लेकर डर व्यक्त किया था।

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Mamata Banerjee

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यह देखते हुए कि बोस, जो एक संवैधानिक अधिकारी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उनके खिलाफ व्यक्तिगत हमलों का मुकाबला नहीं कर सकते, एकल पीठ के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर, कोई व्यक्ति अपमानजनक बयान नहीं दे सकता और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर सकता।

मई में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) और राजभवन के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी, जिन पर एक पूर्व महिला कर्मचारी द्वारा गलत तरीके से रोक लगाने का आरोप लगाया गया था, जिसने राज्यपाल बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया कि राजभवन के अधिकारियों ने उसे एक कमरे में रोक दिया, उसका बैग और सेल फोन छीनने की कोशिश की और उसे राज्यपाल के खिलाफ आवाज न उठाने की चेतावनी दी। उसने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करेगी।

 

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