संबंधित खबरें
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सुनील कुमार पाठक की पुस्तक 'लीगल फर्स्ट एड' का विमोचन
'लोगों को हमेशा राष्ट्र को पहले रखना चाहिए…' UCC पर उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान, सुनकर विरोध करने वालों के उड़े होश
ठंड से राहत के बाद दिल्ली में कल बारिश होने के आसार, देश के अन्य राज्यों में जान लीजिए क्या है आज का मौसम?
Petrol-Diesel Latest Price:दिल्ली समेत प्रमुख महानगरों में जान ले क्या है आज की पेट्रोल-डीजल की कीमत?
कौन हैं गौतम अडानी की होने वाली बहू? क्यों किया जा रहा इंटरनेट पर इतना सर्च?
गोवा में घूमने का बना रहे हैं प्लान, हो जाएं सावधान, खाली हो सकती है तिजोरी
India News (इंडिया न्यूज़), Modi Surname Case, सूरत: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा के खिलाफ दायर एक याचिका को सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को मानहानि केस में कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। इसी सिलसिले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम से संबंधित टिप्पणी की थी। इसी के तहत सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। राहुल को दो साल के लिए जेल की सजा सुनाई थी और इसके अगले दिन ही उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी।
राहुल गांधी अब कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का जा सकते हैं। कांग्रेस नेता अब हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। अगर इस फैसले पर हाई कोर्ट रोक लगाता है तो उनकी सांसदी बहाल हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हाल ही में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल के मामले में भी ऐसा देखने को मिला था।
बता दें कि निचली अदालत ने जनवरी में मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उन्होंने केरल हाई कोर्ट का रुख किया था जहां उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। सजा पर रोक लगाए जाने के बाद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई।
दरअसल, राहुल गांधी को 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।कोर्ट ने हालांकि फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत भी दी थी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?’
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इसी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। राहुल की अपना सरकारी घर भी खाली करने का नोटिस मिला हुआ है।
Also Read
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.