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MP: कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह बैध नहीं…..

PUBLISHED BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : May 30, 2024, 6:58 pm IST
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MP: कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा-मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह बैध नहीं…..

Hindu-Muslim marriage under Special Marriage Act not valid under Muslim law: Court

India News (इंडिया न्यूज),  MP:  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वैध नहीं है। न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत अंतर-धार्मिक विवाह को पंजीकृत करने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया।

  • मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस सुरक्षा के तहत विवाह पंजीकृत करने की मांग करने वाले हिंदू, मुस्लिम जोड़े की याचिका खारिज कर दी
  • कहा कि मुस्लिम कानून के तहत विवाह ‘अनियमित’ है, भले ही युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करते हों
  • महिला के परिवार ने याचिका दायर की और कहा कि अगर विवाह हुआ तो समाज उन्हें त्याग देगा

न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने कहा कि मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला के बीच विवाह को मुस्लिम कानून के तहत “अनियमित” विवाह माना जाएगा, भले ही उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही क्यों न हुआ हो।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कही यह बात

उच्च न्यायालय ने 27 मई को अपने आदेश में कहा कि “मुस्लिम कानून के अनुसार, एक मुस्लिम लड़के का किसी ऐसी लड़की से विवाह वैध विवाह नहीं है जो मूर्तिपूजक या अग्निपूजक हो। इस विवाह को वैध नहीं माना जाएगा भले ही विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत हो, लेकिन विवाह वैध विवाह नहीं होगा और यह एक अनियमित (फासीद) विवाह होगा।”

लड़की के परिवार मे किया यह दावा

न्यायालय ने एक जोड़े  एक मुस्लिम पुरुष और एक हिंदू महिला  की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।याचिका मुस्लिम पुरुष और हिंदू महिला द्वारा दायर की गई थी। महिला के परिवार ने अंतर-धार्मिक संबंध का विरोध किया था और आशंका जताई थी कि अगर विवाह आगे बढ़ा तो समाज द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा।परिवार ने दावा किया कि महिला अपने मुस्लिम साथी से विवाह करने के लिए जाने से पहले उनके घर से आभूषण ले गई थी।

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उनके वकील के अनुसार, युगल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह करना चाहता था, लेकिन महिला विवाह के लिए किसी अन्य धर्म को अपनाना नहीं चाहती थी। वकील ने कहा कि दूसरी ओर पुरुष भी अपना धर्म नहीं बदलना चाहता था।उनके वकील ने कहा कि महिला हिन्दू धर्म का पालन करना जारी रखेगी, जबकि पुरुष विवाह के बाद भी इस्लाम का पालन करना जारी रखेगा।

कपल को मिलनी चाहिए पुलिस सुरक्षा-वकिल

उन्होंने कहा कि जब वे विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी को पंजीकृत कराने के लिए विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हैं, तो कपल को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए। वकील ने तर्क दिया कि अंतर-धार्मिक विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत वैध होगा और मुस्लिम पर्सनल लॉ को दरकिनार कर देगा।

हाई कोर्ट ने कहा, “विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह विवाह को वैध नहीं करेगा, जो अन्यथा व्यक्तिगत कानून के तहत निषिद्ध है। विशेष विवाह अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि यदि पक्ष निषिद्ध रिश्ते में नहीं हैं, तो केवल तभी विवाह किया जा सकता है।”

बार और बेंच की रिपोर्ट में कहा गया है कि इसने जोड़े की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि वे न तो अपने-अपने धर्म को बदलने के लिए तैयार हैं और न ही लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं।

अदालत ने फैसला सुनाया कि “यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि यदि विवाह नहीं किया जाता है, तो वे अभी भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के इच्छुक हैं। यह भी याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (हिंदू महिला) मुस्लिम धर्म को स्वीकार करेगी। इन परिस्थितियों में, इस अदालत की राय है कि हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है,” ।

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