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CM Mamata Banerjee के खिलाफ नबान्न अभियान को पुलिस ने बताया अवैध, कहा- रैली के लिए नहीं ली गई इजाजत

Kolkata Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों द्वारा आयोजित 'नबन्ना अभियान' प्रदर्शन अवैध है।

BY: Ankita Pandey • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Doctor Rape Murder Case: पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों द्वारा आयोजित ‘नबन्ना अभियान’ प्रदर्शन अवैध है। पुलिस ने कहा कि मंगलवार, 27 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है और खुफिया सूचनाओं के आधार पर इस प्रदर्शन के दौरान हिंसा और अराजकता की आशंका है।

छात्र संगठन रैली निकालेगा!

यह प्रतिक्रिया तब आई है जब कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पश्चिमबंगा छात्र समाज नामक संगठन ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्य सचिवालय नबान्न तक रैली निकालेगा। यह रैली कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में निकाली जा रही है। हालांकि, पुलिस ने कहा कि उन्हें इस छात्र संगठन के बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही किसी ने उनसे इस प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी है।

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Kolkata Rape Case

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हमसे अनुमति नहीं ली गई

पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) मनोज वर्मा ने कहा कि नबान्न एक सुरक्षित-संरक्षित क्षेत्र है, वहां किसी भी संगठन को प्रदर्शन करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा, “हमें मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया से ‘नबान्न अभियान’ के बारे में पता चला है, लेकिन अभी तक किसी संगठन ने हमसे अनुमति नहीं मांगी है। नबान्न एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर वे वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद पुलिस इस पर फैसला लेगी।”

वर्मा ने आगे कहा, “कोई भी बिना अनुमति के इस प्रदर्शन का आयोजन नहीं कर सकता क्योंकि यह अवैध है। अगर वे चाहें तो हम इसे किसी अन्य स्थान पर आयोजित करने की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे पास यह भी जानकारी है कि आयोजक अराजकता भी पैदा करना चाहते हैं ताकि पुलिस कार्रवाई करे और वे इसका पूरा फायदा उठा सकें। यह जानकारी हमारी सभी इकाइयों के साथ साझा की गई है।”

इलाके में धारा 163 पहले ही लागू

पश्चिम बंगाल सरकार ने नबान्ना के आसपास के इलाके में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। वर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि मंगलवार को यूजीसी नेट परीक्षा में शामिल होने वालों को किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों और आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, “उसी दिन एक परीक्षा भी निर्धारित है। हम छात्रों और आम जनता की मदद करेंगे ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।”

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