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‘पायजामें का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं…’ सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला

नई दिल्ली: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के एक फैसले को रद्द कर दिया. इस फैसले में कहा गया था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को पकड़ना और उसे पुलिया के नीचे घसीटना रेप की कोशिश नहीं है.

नई दिल्ली: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के मार्च 2025 के एक फैसले को रद्द कर दिया. इस फैसले में कहा गया था कि नाबालिग लड़की के ब्रेस्ट को पकड़ना, पजामा का नाड़ा खींचना और उसे पुलिया के नीचे घसीटना रेप की कोशिश नहीं है. कोर्ट ने इस फैसले को “क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के तय सिद्धांतों के साफ तौर पर गलत इस्तेमाल” का नतीजा बताया.

साथ ही कोर्ट ने सेक्सुअल ऑफेंस के मामलों को कोर्ट में हैंडल करने में सेंसिटिविटी और दया की कमी से जुड़ी एक बड़ी चिंता को दूर करने के लिए, नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, भोपाल से रिक्वेस्ट की कि वह देश भर के जजों और कोर्ट के लिए पूरी गाइडलाइन बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाए.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना?

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और एनवी अंजारिया वाली बेंच ने माना कि हाई कोर्ट ने गलत तरीके से IPC की धारा 376 के साथ धारा 511 और POCSO एक्ट की धारा 18 के तहत रेप की कोशिश के आरोपों को कम करके कम गंभीर अपराध कर दिया था. कासगंज के स्पेशल जज (POCSO) द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल समन को बहाल करते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि उसकी बातें पहली नज़र में सही थीं और इससे चल रहे ट्रायल के मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

माननीय हाई कोर्ट ने तर्क दिया था कि आरोपी ने रेप करने के लिए सिर्फ़ 'तैयारी' की थी और 'अटेम्प' के स्टेज पर नहीं पहुंचा था. केस के फैक्ट्स के आधार पर इस फ़र्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तय सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए समझाया कि 'अटेम्प्ट' वहीं शुरू होता है जहां 'तैयारी' खत्म होती है. 

आरोपी ने नाबालिग से गलत व्यवहार किया

हाई कोर्ट द्वारा खुद दर्ज किए गए आरोपों से पता चला कि आरोपी नाबालिग को घर छोड़ने के बहाने मोटरसाइकिल पर ले गया, एक पुलिया के पास रुका, उसे घसीटा और सेक्शुअली आपत्तिजनक काम किए. जब पीड़िता ने चीखा तो आने-जाने वाले लोगों के आने पर ही आरोपी भागा. बेंच ने कहा, "इन आरोपों को ध्यान से देखने पर कोई शक नहीं रह जाता" कि आरोपी तैयारी से आगे बढ़ गए थे और उन्होंने अपने इरादे को अंजाम देना शुरू कर दिया था. और कहा कि पहली नज़र में रेप की कोशिश का मामला साफ तौर पर बनता है.

सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता, जो NGO “वी द वीमेन ऑफ़ इंडिया” की फाउंडर हैं, ने उस समय के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर हाई कोर्ट के तर्क को कानूनी तौर पर गलत और असंवेदनशील बताया था, तब खुद से कार्रवाई शुरू की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले इन टिप्पणियों को “असंवेदनशील और अमानवीय” बताते हुए रोक लगा दी थी और दिसंबर 2025 में पूरे फैसले पर रोक लगा दी थी.

संवेदनशीलता के लिए बड़ा दबाव

कानूनी गलती को ठीक करने के अलावा, कोर्ट ने उस मुद्दे पर ध्यान दिया जिसे उसने एक सिस्टम से जुड़ा मुद्दा बताया. खासकर नाबालिगों और कमजोर पीड़ितों से जुड़े मामलों पर ध्यान दिया. यौन अपराधों से जुड़े कुछ न्यायिक फैसलों में दया और सहानुभूति की कमी पर ध्यान दिया. बेंच ने कहा, “न्यायिक व्यवस्था न केवल संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों के सही इस्तेमाल पर आधारित होनी चाहिए. बल्कि, दया और सहानुभूति का माहौल भी बनाना चाहिए. इसके अलावा यह कहा गया कि इनमें से किसी की भी कमी अदालतों को अपना काम ठीक से करने से रोकेगी.

एक कमेटी बनाने के बारे में कहा गया है और कमेटी को तीन महीने के अंदर अपना काम पूरा करने के लिए कहा गया है. वह लिंग्विस्ट, प्रॉसिक्यूटर, सोशल साइंटिस्ट, काउंसलर और दूसरे डोमेन एक्सपर्ट से सलाह ले सकती है. रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी. दिसंबर 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक जारी रखते हुए, CJI की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर दुख जताया था कि हाई कोर्ट लेवल पर ज़रूरी सेंसिटिविटी “गायब” थी और उसने पूरी गाइडलाइन बनाने की अपनी इच्छा दिखाई थी.

Pushpendra Trivedi

मैं इंडिया न्यूज में सीनियर सब एडिटर की पोस्ट पर हूं. मैं यहां पर धर्म, लाइफस्टाइल, मनोरंजन, नेशनल, टेक एंड ऑटो और वायरल खबरों को एडिट करता हूं. मुझे पत्रकारिता और कंटेंट की फील्ड में 6 साल से ज्यादा का अनुभव है.

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