Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लखनऊ हाईकोर्ट ने दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आज (17 अप्रैल) यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या तो खुद जांच करे या सेंट्रल एजेंसी को रेफर करके जांच कराए. लेकिन, ये आरोप जांच का विषय है. कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका पर यह फैसला आया है.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जांच आगे बढ़ाई जाए. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपने-अपने तर्क रखे. लंबी बहस के बाद कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जांच जरूरी है. अदालत ने कहा, “लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दोहरी नागरिकता रखने के आरोपों की जांच आवश्यक है.”
बीजेपी नेता ने की थी रायबरेली में एफआईआर दर्ज करने की मांग
शिशिर ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास भारत के साथ-साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है. इसी आधार पर उन्होंने रायबरेली में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. यह याचिका पहले रायबरेली की एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन वहां से इसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था.
17 दिसंबर 2025 को इस केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था. लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था. लखनऊ की सांसद-विधायक अदालत ने कहा था कि वह नागरिकता के मुद्दे पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
कई कानूनों के तहत की थी कार्रवाई की मांग
इस मामले में याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कई कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की थी, जिनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट शामिल हैं.
याचिका में यह भी दावा किया गया कि एक सांसद की ओर से दो पासपोर्ट रखना कानून का उल्लंघन हो सकता है, इसलिए इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कराई जानी चाहिए.