RSS Defamation Case: राहुल गांधी आज भिवंडी कोर्ट में पेश हुए. जहां उनके द्वारा नया जमानतदार पेश करने के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी. दरअसल, पूरा मामला यह है कि राहुल गांधी को जमानत देने वाले जमानतदार शिवराज पाटिल के निधन के बाद कोर्ट ने नया जमानतदार पेश करने के निर्देश दिए थे.
राहुल गांधी को मानहानि मामले में भिवंडी कोर्ट के जमानत मिल गई है.
Rahul Gandhi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज यानी रविवार (21 फरवरी, 2026) को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए. जहां साल 2014 में आरएसएस के संबंध में दिए गए बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में नया जमानतदार मिलने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. जमानत मिलने के बाद वो कोर्ट से रवाना हो गए.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भिवंडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए. इन बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध करने पर वो आहत थे. जिसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाकर अपनी नाराजगी जताई.
राहुल गांधी का नया बेल कोर्ट में प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में केस फाइल किया गया है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी को जमानत दे दी. नया जमानतदार पेश करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि उस समय राहुल गांधी को जमानत देने वाले जमानतदार शिवराज पाटिल का निधन हो गया था. इसलिए उनकी तरफ से नया जमानतदार पेश कर फिर से जमानत की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई.
जानकारी के अनुसार, इस मामले में अगली तारीख मार्च में होगी. राहुल गांधी ने खुद बॉन्ड पर साइन किए हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एडवोकेट कोलशे भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की ओर से पेश हुए.
यह मामला साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक विवादित बयान से जुड़ा है. 6 मार्च 2014 को एक रैली में राहुल गांधी ने कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाया था. इस बयान के खिलाफ आरएसएस से जुड़े पदाधिकारी राजेश कुंटे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला अदालत में विचाराधीन है.
भिवंडी कोर्ट परिसर में उनकी मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड तैनात रहा. फिलहाल यह मामला सबूतों के चरण में है और आगे की सुनवाई में गवाहों की जांच की प्रक्रिया जारी रहेगी.
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