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Russia Ukraine War 22nd Day Update : यूक्रेन पर चर्चा के लिए आज यूएनएससी की आपात बैठक

-अमेरिका सहित 6 देश होंगे शामिल Russia Ukraine War 22nd Day Update इंडिया न्यूज, संयुक्त राष्ट्र: Russia Ukraine War 22nd Day Update रूस के भीषण युद्ध से ग्रस्त यूके्रन में मानवीय हालात पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपातकालीन बैठक (emergency meeting) होगी। अमेरिका सहित छह देश में बैठक में […]

BY: Vir Singh • UPDATED :
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-अमेरिका सहित 6 देश होंगे शामिल

Russia Ukraine War 22nd Day Update

इंडिया न्यूज, संयुक्त राष्ट्र:

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Russia Ukraine War 22nd Day Update

Russia Ukraine War 22nd Day Update रूस के भीषण युद्ध से ग्रस्त यूके्रन में मानवीय हालात पर चर्चा के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की आपातकालीन बैठक (emergency meeting) होगी। अमेरिका सहित छह देश में बैठक में हिस्सा लेंगे। दोपहर तीन बजे बैठक होगी। बैठक में शामिल होने वाले देशों में अमेरिका के अलावा आयरलैंड, नार्वे, ब्रिटेन, फ्रांस और अल्बानिया हैं। गौरतलब है कि रूसी आक्रमण का यूक्रेन पर आज 22वां दिन है और रूसी सेना की बमबारी, गोलाबारी व अन्य हमलों में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं।

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रूस-यूक्रेन के बीच कल दिखे समझौते पर पहुंचने के आसार

Russia Ukraine War 22nd Day Update

रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को रोकने के मकसद से अब तक दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल कई बार बातचीत कर चुके हैं। अब तक की लगभग सभी वार्ताएं कामयाबी नहीं हुई हैं, लेकिन यूक्रेन व रूस के बीच कल जो बातचीत हुई है उससे दोनों पक्षों के किसी समझौते पर पहुंचने के आसार दिखने लगे हैं। गौरतलब है कि रूस ने पिछले माह 24 फरवरी को रूस पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। अब तक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 30 लाख यूक्रेनी देश छोड़कर पड़ोसी देशों में रह रहे हैं।

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आईसीजे रूस को दे चुका है जंग रोकने के आदेश

Russia Ukraine War 22nd Day Update

अंतरराष्ट्रीय अदालत ने इससे पहले रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग तुरंत रोकने के आदेश दिए थे। यूक्रेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत आईसीजे ने शुरुआती निर्णय में यह बात कही थी। 13 न्यायाधीशों ने यूक्रेन के पक्ष में निर्णय दिया था। आईसीजे के फैसले वैसे तो बाध्यकारी हैं, पर इसके पास अपने आदेश का पालन कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले देश इस अदालत के आदेश का उल्लंघन कर चुके हैं।

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