Supreme Court: 'प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं', SC ने चुनाव के दौरान TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका को किया खारिज-Supreme Court: 'Rival not enemy', SC rejects Bengal BJP's petition on advertisements against TMC during elections - Indianews
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Supreme Court: 'प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं', SC ने चुनाव के दौरान TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका को किया खारिज-Indianews

Reepu kumari • LAST UPDATED : May 27, 2024, 12:28 pm IST
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Supreme Court: 'प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं', SC ने चुनाव के दौरान TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका को किया खारिज-Indianews

Supreme Court

India News(इंडिया न्यूज), Supreme Court: पश्चिम बंगाल भाजपा को एक बड़ा झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। गौरतलब हो कि याचिका में पार्टी को मौजूदा लोकसभा चुनाव, 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने फैसला सुनाया कि विज्ञापन “प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक” हैं। पीठ ने कहा, “हम कटुता पैदा नहीं करना चाहते। आप हमेशा कह सकते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन यह नहीं। प्रतिद्वंद्वी दुश्मन नहीं होता।”

  • SC से बीजेपी को झटका 
  • TMC के खिलाफ विज्ञापनों पर बंगाल बीजेपी की याचिका खारिज 
  • SC ने सुनाया ये फैसला 

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विचार करने से इनकार

पीठ द्वारा मामले पर विचार करने से इनकार करने के बाद भाजपा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने मामले को वापस लेने की अनुमति मांगी। मामला वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। भाजपा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पटवालिया ने कहा, “उच्च न्यायालय का फैसला दो पहलुओं पर गलत है। कृपया रिट याचिका में की गई प्रार्थनाओं को देखें। हमारी बात भी नहीं सुनी गई। हमने केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए हैं।”

भाजपा ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ को इस बात पर विचार करना चाहिए था कि मामला चुनाव आयोग के समक्ष लंबित है, जिसके पास आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली किसी भी पार्टी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

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4 जून तक कोई सुनवाई नहीं 

22 मई को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि वह भाजपा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने से रोकने वाले अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील पर 4 जून तक विचार करने के इच्छुक नहीं है, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। एकल-न्यायाधीश पीठ ने पार्टी को पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा उल्लिखित विज्ञापनों को प्रकाशित करने से भी रोक दिया था, जिसमें उसकी याचिका में उसके और उसके कार्यकर्ताओं के खिलाफ असत्यापित आरोपों का

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