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सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर कहा, बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Supreme Court) : सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर कहा कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त बातें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कहा कि जब मंगलवार को उन्होंने कहा कि उनका शीर्ष अदालत में भरोसा धीरे-धीरे खत्म […]

BY: Umesh Kumar Sharma • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Supreme Court) : सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर कहा कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त बातें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के उस बयान पर कहा कि जब मंगलवार को उन्होंने कहा कि उनका शीर्ष अदालत में भरोसा धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उनके जैसे व्यक्ति को जमीनी हकीकत परेशान करती है।

गौरतलब है कि न्यायाधीश अजय रस्तोगी और न्यायाधीश बी.वी. नागरत्ना की पीठ के समक्ष सिब्बल ने सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के मामले में बहस करते हुए कहा कि यह विवाह है जिसे बार और बेंच के बीच तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमीनी हकीकत उन जैसे व्यक्ति को परेशान करती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर कहा, बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए

हारने वाले व्यक्ति को होना चाहिए संतुष्ट

न्यायाधीश रस्तोगी ने कहा कि बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं। सिब्बल ने यह भी कहा कि वह केस हारें या जीतें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन संस्थान में विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। इस पर न्यायाधीश नागरत्ना ने कहा कि हारने वाला पक्ष क्या महसूस करता है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें भी संतुष्ट महसूस होना चाहिए। शीर्ष अदालत सपा नेता अब्दुल्ला आजम खान की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

कम उम्र होने के कारण हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के निर्वाचन को कर दिया था खारिज

हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के स्वार विधानसभा सीट से निर्वाचन को खारिज कर दिया था। इसमें कहा गया था कि चुनाव के दौरान अब्दुल्ला आजम का उम्र 25 वर्ष से कम था। वह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए के योग्य नहीं थे। अब्दुल्ला खान पर 2017 के चुनावों में भाग लेने के लिए उम्र का फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्र उपयोग करने का आरोप लगाया गया था और जांच में पता चलने पर निर्वाचन को खारिज कर दिया गया।

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