संबंधित खबरें
उत्तर प्रदेश के होंगे 4 टुकड़ें? मायावती के प्रस्ताव पर CM Yogi ने कह दी ऐसी बात, मुंह छिपाती फिर रहीं बसपा प्रमुख
ममता-नीतीश के राज्य में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे अधिक, जानिए भाजपा शासित प्रदेशों में क्या है रेट?
मौसम ने बदली करवट, दिल्ली में सुनहरी धुप ने दिखाया अपना असर, उत्तर-भारत कैसा होगा शीतलहर का असर, जानें वेदर अपडेट
OYO में रूम बुक करके कपल्स करते थे 'वो वाला' काम, जब दरवाजा खुला तो STF का ठनका माथा, पूरा मामला जान आप भी रह जाएंगे दंग
रेप पीड़िता ने आरोपी के साथ कोर्ट परिसर में किया ऐसा काम, देखते रह गए जज और वकील, पुलिस को लगा सदमा
PM Modi के विजन से विकसित देश बनेगा भारत, करोड़ों की 434 परियोजनाओं से देश का ऐसा होगा कायाकल्प, चीन-पाकिस्तान के सीने पर लोटेगा सांप
India News (इंडिया न्यूज़), CAA: केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2024 पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए पर रोक लगाने की अपील की है। राज्य सरकार ने अपने याचिका में कहा है कि सीएए नियम भेदभावपूर्व और सेक्यूलरिज्म के खिलाफ हैं।
केंद्र ने संसद द्वारा सीएए 2019 को पारित करने के करीब चार साल बाद 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया। इसके कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
ये भी पढ़ें- IPS Manoj Kumar Sharma: ’12वीं फेल’ के रियल हिरो IPSअधिकारी मनोज शर्मा को मिला प्रमोशन, बने IG
सीएए नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए केरल सरकार ने कहा कि धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमाना, अतार्किक और सेक्यूलरिज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
हाई कोर्ट सीएए, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक केंद्र को सीएए, 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया था। हाई कोर्च इस मसले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।
ये भी पढ़ें- Electoral Bond: DMK को मार्टिन की कंपनी से गुमनाम दान, जानें किस पार्टी ने कितना भुनाया
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.