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CAA के खिलाफ SC पहुंची केरल की सरकार, नियमों पर रोक लगाने की मांग

BY: Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : March 17, 2024, 6:28 pm IST
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CAA के खिलाफ SC पहुंची केरल की सरकार, नियमों पर रोक लगाने की मांग

Citizenship Amendment Act (CAA)

India News (इंडिया न्यूज़), CAA:  केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2024 पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सीएए पर रोक लगाने की अपील की है। राज्य सरकार ने अपने याचिका में कहा है कि सीएए नियम भेदभावपूर्व और सेक्यूलरिज्म के खिलाफ हैं।

केंद्र ने संसद द्वारा सीएए 2019 को पारित करने के करीब चार साल बाद 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी करके इसे लागू कर दिया। इसके कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

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सीएए नियमों को असंवैधानिक करार देते हुए केरल सरकार ने कहा कि धर्म और देश के आधार पर वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमाना, अतार्किक और सेक्यूलरिज्म के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

हाई कोर्ट सीएए, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक केंद्र को सीएए, 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया था। हाई कोर्च इस मसले पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा।

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