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किन परिस्थितियों में लगता है राष्ट्रपति शासन? राज्य में हो जाते हैं कई बदलाव, जानें पूरी डिटेल

राष्ट्रपति शासन के दौरान होने वाले बदलावों की बात करें तो इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। इस दौरान राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किए जाते हैं।

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),Manipur:मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। इससे पहले 9 फरवरी को राज्य के सीएम बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्य में करीब दो साल तक चली जातीय हिंसा के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस मामले के साथ-साथ अन्य मुद्दों को लेकर भी राज्य में उनकी आलोचना हो रही थी। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद चर्चा थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि, यहां सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है और किन परिस्थितियों में इसे लगाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए इस पूरे लेख को पढ़ें।

क्या है राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक व्यवस्था

राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में जानकारी संविधान के अनुच्छेद 352 में दी गई है। इसके अनुसार, अगर राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि, राष्ट्रपति शासन लागू होने के दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे मंजूरी देना भी आवश्यक है।

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राष्ट्रपति शासन क्या है ?

राष्ट्रपति शासन के तहत, राज्य सरकार का नियंत्रण निर्वाचित मुख्यमंत्री के बजाय सीधे राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है। हालांकि, इसके लिए केंद्र द्वारा कार्यकारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। साथ ही, राज्यपाल द्वारा सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं, जो सेवानिवृत्त सिविल सेवक होते हैं।

 कितनी होती है राष्ट्रपति शासन की अवधि ?

अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? आपको बता दें कि अगर राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो यह छह महीने तक चलता है। हालांकि, इसे छह महीने की अवधि में अगले तीन साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान होने वाले बदलाव

राष्ट्रपति शासन के दौरान होने वाले बदलावों की बात करें तो इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। इस दौरान राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव संसद द्वारा पारित किए जाते हैं।

इसके साथ ही राष्ट्रपति यह भी घोषणा कर सकते हैं कि राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी की मदद से राज्य को चलाता है। ऐसी स्थिति में राज्य का प्रशासन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है।

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