संबंधित खबरें
रास्ता भटक गई वंदे भारत एक्सप्रेस,जाना था कहीं और पहुंच गई कहीं और…मामला जान पीट लेंगे माथा
अजीत पवार का ‘भुजबल’ हुआ कम, भाजपा में शामिल होगा यह दिग्गज नेता! CM से मुलाकात के बाद मचा हड़कंप
'भारत नहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी', इस मशहूर हिंदूस्तानी ने मचाया बवाल, तिलमिला गए सुनने वाले
‘किस हद तक गिरोगे कुमार विश्वास’ सोनाक्षी सिन्हा पर भद्दा कमेंट करके बुरा फंसे ‘युगकवि’! सुप्रिया श्रीनेत ने लताड़ा
PM Modi ने 71 हजार युवाओं को बांटें Appointment Letters, जानें, किन सरकारी विभागों में हुई बंपर भर्ती ?
18 साल की उम्र में उठा ली AK-47… जाने कैसे मिली यूपी पुलिस को तीनों आतंकियों की खबर, क्या थे ऑपरेशन के मुख्य पॉइंट्स?
इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Union Government Big Decision पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर (Manipur), असम (Assam) और नगालैंड (Nagaland) के कुछ इलाकों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को जल्द हटाया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने दशकों के बाद मणिपुर, असम व नगालैंड राज्य में अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का निर्णय लिया है।
Also Read : AFSPA protest in Nagaland नागालैंड समेत पूर्वी 4 राज्यों में अफस्पा 30 जून 2022 तक लागू
अमित शाह ने कहा, अफस्पा के इलाकों में कमी किया जाना उत्तर पूर्व में स्थायी शांति लाने के अलावा सुरक्षा में सुधार और प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों व कई समझौतों के कारण तेजी से विकास का नतीजा है। शाह ने इस दौरान प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, दशकों से उपेक्षित हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र, अब अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। पूर्वोत्तर राज्या में अब शांति बहाली हो रही और ये राज्य लगातार समृद्धि की राह पर हैं। शाह ने कहा, मैं इस महत्वपूर्ण मौके पर पर पूर्वोत्तर के लोगों को बधाई देता हूं।
मणिपुर और नगालैंड से अफस्पा हटाने के हाल ही में संकेत मिल रहे थे। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो ने कुछ दिन पहले कहा था कि राज्य से अफस्पा को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा था केंद्र की मोदी सरकार इस पर विचार कर रही है। इसी के साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी राज्य से अफस्पा के इलाकों में कमी किए जाने के हाल ही में संकेत दिए थे।
अफस्पा का पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर) एक्ट है। इस अधिनियम के अंतर्गत अशांत क्षेत्रों में तैनात सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। इस कानून के तहत बिना कोई चेतावनी दिए सुरक्षाबल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या अफस्पा के तहत आने वाले इलाके में तलाशी अभियान चला सकते हैं। इस दौरान होने वाली फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षाबल जिम्मेदार नहीं होगा। गौरतलब है कि उत्तर-पूर्व के कई अशांत प्रदेशों के अलावा जम्मू-कश्मीर में भी कई दशकों से अफस्पा लागू है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.