क्या है Special Marriage Act? कौन कैसे कर सकता है इस तरीके से शादी | What is the Special Marriage Act? Who can marry in this manner? - IndiaNews
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क्या है Special Marriage Act? कौन कैसे कर सकता है इस तरीके से शादी – IndiaNews

Simran Singh • LAST UPDATED : June 27, 2024, 11:23 am IST
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क्या है Special Marriage Act? कौन कैसे कर सकता है इस तरीके से शादी – IndiaNews

Special Marriage Act

India News (इंडिया न्यूज), Special Marriage Act: भारत में सभी विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1954 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं। यह सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए। विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act), 1954 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसमें भारत के लोगों और विदेशी देशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी धर्म या आस्था का पालन करता हो।

यह अधिनियम 19वीं शताब्दी के अंत में प्रस्तावित कानून के एक अंश से उत्पन्न हुआ है। यह जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और उन क्षेत्रों में रहने वाले भारत के नागरिकों पर भी लागू होता है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है और जो जम्मू और कश्मीर राज्य में हैं।

  • विशेष विवाह अधिनियम के बारें में जाने सब कुछ
  • इस तरह से आप भी कर सकते है शादी

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क्या है विशेष विवाह अधिनियम?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों को विवाह के बंधन में बंधने की अनुमति देता है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में विवाह के अनुष्ठान और पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जहाँ पति या पत्नी या दोनों में से कोई भी हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं है। Special Marriage Act

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क्या है स्पेशल शादी की पंजीकरण की प्रक्रिया Special Marriage Act

  • आपत्ति आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी करने के लिए दस्तावेज़ जमा करने के बाद दोनों पक्षों को उपस्थित होना आवश्यक है।
  • नोटिस की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है और नोटिस की एक प्रति पंजीकृत डाक द्वारा दिए गए पते पर दोनों पक्षों को भेजी जाती है।
  • SDM द्वारा उस अवधि के दौरान प्राप्त किसी भी आपत्ति का निर्णय लेने के बाद नोटिस की तारीख के 30 दिन बाद पंजीकरण किया जाता है।
  • पंजीकरण की तारीख पर दोनों पक्षों को तीन गवाहों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है।

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