India News (इंडिया न्यूज), America visa: अमेरिका 2.5 लाख युवाओं को देश से निकाल सकता है। इनमें से ज्यादातर भारतीय मूल के हैं जो बचपन में अपने माता-पिता के साथ अमेरिका आए थे। 21 साल की उम्र पूरी होने के कारण उन्हें अमेरिका से ऐसे देश में भेजे जाने का खतरा है, जहां वे किसी को नहीं जानते। ऐसे लोगों के लिए उम्मीद की कोई किरण नहीं दिख रही है। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इस गतिरोध के लिए रिपब्लिकन को जिम्मेदार ठहराया। पिछले महीने, आव्रजन, नागरिकता और सीमा सुरक्षा पर सीनेट उपसमिति के अध्यक्ष सीनेटर एलेक्स पैडीला और प्रतिनिधि डेबोरा रॉस के नेतृत्व में 43 सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने बाइडेन प्रशासन से 2.5 लाख से अधिक दस्तावेज वाले सपने देखने वालों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
अपने माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने वाले बच्चों को डाक्यूमेंटेड ड्रीमर्स कहा जाता है। 21 साल की उम्र होते ही अगर दस्तावेज वाले सपने देखने वालों के पास अपना वीजा नहीं होता है तो उन्हें देश से निकाल दिया जाता है। 13 जून को बाइडेन प्रशासन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, ग्रीन कार्ड के लंबे बैकलॉग के कारण अप्रवासी परिवारों को अक्सर स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। ये युवा अमेरिका में पले-बढ़े हैं, अमेरिकी स्कूलों में अपनी शिक्षा पूरी की है।
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दरअसल, अमेरिका में बच्चे 21 साल की उम्र तक ही अपने माता-पिता पर आश्रित रह सकते हैं। 21 साल पूरे करने के बाद बच्चों को अपने माता-पिता के वीजा पर अमेरिका में रहने की अनुमति नहीं होती है। कई भारतीय अपने बच्चों के साथ अमेरिका में बस गए हैं। जब उनके बच्चे 21 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें बच्चों को वापस भारत भेजना होगा।
टेक्सास में रहने वाली क्लाउड इंजीनियर प्रणिता आठ साल की उम्र में अपने माता-पिता के वर्क वीजा पर आश्रित के तौर पर अमेरिका आई थीं। 15 साल से अधिक समय तक अमेरिका में रहने के बाद उनके पास स्थायी निवास का कोई रास्ता नहीं बचा है। रोशन को पिछले महीने अमेरिका छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह 10 साल की उम्र में अपनी मां और भाई के साथ H4 वीजा पर अमेरिका आए थे।
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