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India News (इंडिया न्यूज़), Same gender Relations: इराकी संसद में शनिवार को समलैंगिक संबंधों को लेकर एक कानून पारित हो गया। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है।
वहीं कानून के मुताबिक समलैंगिक संबंध बनाने वालों को 15 साल की सजा का भी ऐलान किया गया। इराक की संसद ने धार्मिक मूल्यों के आधार पर यह कानून पारित किया है। आपको बता दें कि इराक की संसद ने भी वेश्यावृत्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।
इराक के इस कानून को लेकर एलजीबीटी समुदाय और पश्चिमी देशों ने कड़ी आलोचना व्यक्त की है। इराक के इस फैसले पर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि इराक में समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को भी सजा दी जाएगी।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अमेरिका इस फैसले से चिंतित है। यह परिवर्तन संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल के इराक शोधकर्ता राजव सालिही ने कहा, “इराक ने एलजीबीटीआई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ वर्षों के भेदभाव और हिंसा को प्रभावी ढंग से कानून में संहिताबद्ध किया है।” ह्यूमन राइट्स वॉच की सदस्य सारा सांबर ने भी इराक के इस फैसले पर चिंता जताई है।
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