India News (इंडिया न्यूज़), आशीष सिन्हा, नई दिल्ली: पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने कहा कि 9 मई की हिंसा में शामिल लोगों का मुकदमा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को सूचित किए बिना सैन्य अदालतों में शुरू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब उनकी अध्यक्षता में न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर, न्यायमूर्ति याह्या अफरीदी, न्यायमूर्ति सैय्यद मजहर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति आयशा ए मलिक की छह सदस्यीय पीठ ने नागरिकों के सैन्य परीक्षणों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू की।
शुक्रवार की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एतज़ाज़ अहसन के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि आज देश में जो कुछ भी हो रहा है वह पूर्व सैन्य तानाशाह जियाउल हक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। जिसपर अदालत ने कहा, “आप वर्तमान युग की तुलना जियाउल हक के युग से नहीं कर सकते। यह जियाउल हक का युग नहीं है और न ही देश में मार्शल लॉ लगाया गया है। यहां तक कि अगर मार्शल लॉ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो हम हस्तक्षेप करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि नागरिकों पर सैन्य परीक्षण शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया जाना चाहिए।
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल (एजीपी) मंसूर उस्मान अवान को 9 मई की हिंसा और आगजनी के दोषी पाए गए लोगों को सैन्य अदालतों द्वारा दी जाने वाली सजा के खिलाफ अपील के प्रावधान के बारे में सरकार से नए निर्देश लेने का एक और अवसर प्रदान किया था। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, ये टिप्पणियां तब आईं जब एजीपी ने कहा कि पाकिस्तान सरकार सैन्य अदालतों द्वारा मुकदमे की प्रक्रिया में सुधार के लिए किसी भी सुझाव का पालन करने को तैयार है, अगर सुप्रीम कोर्ट दोषसिद्धि के खिलाफ अपील के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करता है।
इस साल 9 मई को, पूर्व प्रधान मंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोप में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा इस्लामाबाद में उच्च न्यायालय के अंदर से गिरफ्तार किया गया था। खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी ने प्रदर्शन का आह्वान किया, जो कई जगहों पर हिंसक हो गया। प्रशासन ने कार्रवाई की और देश भर में कई गिरफ्तारियां की गईं। 9 मई की हिंसा के आरोपी लोगों पर सैन्य अदालतों में मुकदमा चलाने की तैयारी है।
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