कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झटका, सूरत की अदालत ने सुनाई दो साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: गुजरात की सूरत अदालत से गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर 2019 के आपराधिक मानहानि के मामले में सूरत जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की जेल की सजा का ऐलान कर दिया। संवैधानिक प्राविधानों के मुताबिक यदि किसी सांसद को न्यायालय से सजा का ऐलान होते ही निर्वाचन आयोग उस सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकता है।

ऐसे में अब यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल की वायनाड से लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी, और क्या 2024 के आम चुनाव से पहले वायनाड लोकसभा सीट पर उप चुनाव होगा। लेकिन कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अपने आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है तो फिल्हाल सदस्यता पर संकट नहीं माना जाएगा।

दरअसल, 13 अप्रैल  2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने मोदी ‘उपनाम’ पर कथित टिप्पणी की थी।की शिकायत पर यह टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया था। गुजरात की सूरत जिला अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद 23 मार्च यानी आज का दिन फैसला सुनाने के लिए तय किया था।

सूरत कोर्ट की ओर से सजा का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी अब बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीते दिनों कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी विवादित टिप्पणी पर घिरे कांग्रेस सांसद के लिए ये बड़ा झटका कहा जा सकता है। वहीं, सजा मिलने के बाद बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में हैं, वे लोकतंत्र के कटघरे में भी हैं। इस मंदिर में आकर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं।

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आखिर सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होता हैं? इस टिप्पणी पर उस समय काफी बवाल मचा था। जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामला दर्ज करवाया था।

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