संबंधित खबरें
मातम में बदलीं खुशियां, नाचते- नाचते ऐसा क्या हुआ शादी से पहले उठी…
नाइजीरिया में क्यों पीएम मोदी को दी गई 'चाबी'? क्या है इसका महत्व, तस्वीरें हो रही वायरल
Stray Dogs: बिलासपुर में आंवारा कुत्तों का आतंक, लॉ छात्रा पर किया हमला
छत्तीसगढ़ में इंडिगो फ्लाइट को मिली धमकी, इमरजेंसी हुई लैंडिग
ऑटो में बैठी थी महिला तभी पीठ पर किसी ने फेरा हाथ, पीछे मुड़ी तो कांप गई रूह, देखें सबसे डरावने 5 मिनट की झलक
खिचड़ी बनी जानलेवा, मौत से पटना में लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल
India News(इंडिया न्यूज),Cash For Vote: रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने वाले विधायकों की अब खैर नहीं जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1988 के फैसले को पलटते हुए कहा है कि, अब सांसद या विधायक सदन में मतदान के लिए रिश्वत लेकर मुकदमे की कार्रवाई से नहीं बच सकते है।
ये भी पढ़े:-Pakistan: कनाडा में उतरने के बाद पाक फ्लाइट अटेंडेंट क्यों हो रहे गायब? वजह जान रह जाएंगे हैरान
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले के फैसले को खारिज कर दिया है और कहा है कि सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधायिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं है। 1998 के फैसले में कहा गया था कि अगर सांसद और विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट देते हैं तो उन्हें मुकदमे से छूट होगी। बता दें कि, 1998 में 5 जजों की संविधान पीठ ने 3:2 के बहुमत से तय किया था कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों पर मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता।
ये भी पढ़ें:-Spanish Tourist: स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में विदेशी मीडिया का बयान, जानें क्या कहा
सीता सोरेन बनाम भारत सरकार’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। जानकारी के लिए बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद और विधायकों को हासिल विशेषाधिकार की व्याख्या कर रहा है। फैसला सुनाने वाले जजों में CJI डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।
वहीं इस मामले में कोर्ट के सामने सवाल था कि, रिश्वत के बदले सदन में भाषण या वोट देने के मामलों में क्या जनप्रतिनिधि कानूनी मुकदमे से छूट का दावा कर सकते हैं या नहीं? इसके साथ ही 1998 के अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से विचार करना था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, विधायिका के किसी सदस्य की ओर से भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है।
ये भी पढ़ें:-National Safety Day 2024: राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है, जानिए इसका इतिहास और महत्व
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.