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Gangubai Kathiawadi बिना कट के रिलीज होगी फिल्म, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की याचिकाएं

इंडिया न्यूज, मुंबई: Gangubai Kathiawadi: बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) विवादों में चल रही है। फिल्म की रोक को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए […]

BY: Prachi • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, मुंबई:
Gangubai Kathiawadi: बॉलीवुड अदाकारा आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी (Gangubai Kathiawadi) विवादों में चल रही है। फिल्म की रोक को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वहीं ताजा जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म और इससे जुड़े सभी लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। फिल्म के खिलाफ दायर दो याचिकाओं को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, जबकि एक याचिका को डिस्पॉज कर दिया है। याचिकाओं में फिल्म पर स्टे लगाने की मांग भी की गयी थी।

अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला दिया। फिल्म 25 फरवरी को रिलीज होने वाली है। बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस एमएलए अमीन पटेल और कुछ स्थानीय निवासियों ने फिल्म पर स्टे लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। गंगूबाई काठियावाड़ी के एक दृश्य, शीर्षक और इसमें कमाठीपुरा को रेड लाइट एरिया दिखाने पर आपत्ति जतायी गयी थी। बता दें कि चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील की ओर से दलील दी गयी कि गंगूबाई काठियावाड़ी की जगह काठेवाली लिखती थीं। वकील ने डिस्क्लेमर जोड़ने, काठियावाड़ और कमाठीपुरा जैसे शब्द हटाने की गुजारिश की।

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उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एक साल से मेकर्स के सम्पर्क में थे। वहीं, ट्रेलर में दिखाये गये एक दृश्य, जिसमें चीन का रेफरेंस आया है, उसे नॉर्थ-ईस्ट के लोगों के लिए अपमानजनक बताते हुए हटाने की मांग की गयी थी।याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलों के जवाब में बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि कमाठीपुरा इलाके में आज भी चीनी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं। वहां चीनी लोगों की एक सिमेटरी भी है।

वहीं, सेंसर बोर्ड ने दिसम्बर 2021 में फिल्म को प्रमाण पत्र दिया था। सीबीएफसी द्वारा चार कट्स करने के लिए कहा गया था, जिसे पूरा कर दिया गया है। वकील ने बताया कि 10 सेकंड का डिस्क्लेमर पहले ही फिल्म में डाला गया है। बचाव पक्ष के लिए वकील ने याचिकाएं इसलिए भी खारिज की जानी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेलर और टीजर पर आधारित हैं।

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