Jiah Khan Suicide Case:- बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान (Jiah Khan) के सुसाइड मामले में उनकी मां राबिया खान को बड़ा झटका मिला है। खबर आ रही है कि बॉम्बे हाई कोर्ट (Mumbai High Court) ने उनके केस को दोबारा ओपन करने और नए सिरे से जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, जिया खान 3 जून 2013 में मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं। जिया खान की मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने इसे सुसाइड मानने से इनकार कर दिया। राबिया खान ने जिया के बॉयफ्रेंड-एक्टर सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
राबिया खान ने बेटी जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ बताते हुए इस केस को री-ओपन करने के लिए कुछ समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राबिया खान का दावा था कि केस की जांच में सीबीआई ने कुछ गलतियां की और इस वजह से वो चाहती हैं कि केस की दोबारा सुनवाई और नए सिरे से जांच हो। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार यानी 12 सितंबर को राबिया खान की इस याचिका को खारिज कर दिया।
Jiah Khan Suicide Case
इस मामले में राबिया खान ने अपील की थी कि केस की नए सिरे जांच की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंसी को सौंपी जाए और इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की मदद ली जाए। राबिया खान के वकील शेखर जगताप और सारुचिता चौधरी ने तर्क दिया कि मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) की प्रारंभिक जांच में ‘कुछ खामियां’ थीं और केस की तरफ उनकी अप्रोच भी गलत थी। इसके बाद राबिया ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद जुलाई 2014 में जिया खान केस की जांच सीबीआई (CBI) को सौंप दी गई। राबिया के वकील के मुताबिक, सीबीआई ने भी वही गलतियां कीं और इसलिए इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, जज ए. एस. गडकरी और एम. एन. जाधव ने राबिया खान की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें सीबीआई की जांच में पूरा विश्वास है। वहीं सीबीआई की तरफ से वकील संदेश पाटिल ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की है।
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