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इंडिया न्यूज, बेंगलुरु
Karnataka High Court अपने बच्चे को Breastfeeding करवाना हर मां का मौलिक अधिकार है। संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के तहत एक अनिवार्य अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है। हुस्ना बानो नाम की महिला ने अपने बच्चे के संरक्षण की अपील को लेकर एक दायर याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा स्तनपान करने वाले शिशु के स्तनपान के अधिकार को मां के अधिकार के साथ आत्मसात किया जाना चाहिए।
बता दें कि बच्चे को बेंगलुरु के एक अस्पताल से चुराकर कोप्पल कस्बे की नि:संतान महिला Anupama Deasai को बेच दिया गया था। पीठ ने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सुंदर बच्चा बिना किसी गलती के Breastfeeding के बिना रहा, इसकी Breastfeeding कराने वाली मां की अब तक इस तक पहुंच नहीं थी। बच्चे को पाल रही मां ने अदालत से बच्चे को अपने पास रखने का आग्रह किया था क्योंकि उसने एक साल से अधिक समय तक बच्चे की देखभाल की थी।
जस्टिस दीक्षित ने कहा, बच्चे property नहीं हैं जिन्हें आनुवंशिक मां और एक अजनबी के बीच उनकी संख्यात्मक बहुतायत के आधार पर बांटा जा सकता है। हालांकि, अदालत ने एक बच्चे के लिए तरस रही दोनों महिलाओं के दयालु हावभाव और जैविक मां के बयान की सराहना की कि पालक मां बच्चे को जब चाहे देख सकती है।
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