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कुर्मी समुदाय के प्रदर्शन का दूसरा दिन, तीन राज्यों में रेल सेवा प्रभावित

इंडिया न्यूज़ (कोलकाता, kurmi socitey protest in West bengal): कुर्मी जाति के लोगों का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रेल पटरियों पर प्रदर्शन जारी है। इस समुदाय के लोग कुर्मी जाति के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहे है. पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज विरोध का दूसरा दिन है, हजारों लोग […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (कोलकाता, kurmi socitey protest in West bengal): कुर्मी जाति के लोगों का पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में रेल पटरियों पर प्रदर्शन जारी है। इस समुदाय के लोग कुर्मी जाति के लिए अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग कर रहे है.

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में आज विरोध का दूसरा दिन है, हजारों लोग दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे ट्रैक पर जमा है और खड़गपुर, खेमासुली और पुरुलिया में रेल मार्ग जाम है.

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रेलवे ट्रैक पर जमा कुर्मी समुदाय के लोग.

इस जाम के कारण तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखण्ड में रेल सेवा प्रभावित है.

राज्यों को भी सूची बनाने की मिली भी मंजूरी

भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 18 अगस्त, 2021 को संविधान (105वां संशोधन) अधिनियम, 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) की पहचान करने और उल्लिखित करने का अधिकार देता है। संविधान (105वां) विधेयक 2021 को संसद ने 11 अगस्त, 2021 को पारित किया था.

भारत का राजपत्र जो कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है उसके अनुसार, अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 338B को खंड (9) में संशोधित करेगा, और एक प्रावधान सम्मिलित करेगा: “बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी अनुच्छेद 342क के खंड (3) के प्रयोजनों के लिए लागू नहीं होगा”

संविधान के अनुच्छेद 342ए के अनुसार “केंद्रीय सूची में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग जो केंद्र सरकार के प्रयोजनों के लिए होंगे” को प्रतिस्थापित किया जाएगा, और यह “केंद्रीय सूची” का अर्थ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है। केंद्र सरकार द्वारा इसे तैयार और अनुरक्षित किया जाना चाहिए.

नए अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कानून द्वारा, अपने उद्देश्यों के लिए, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है, जिसकी सूचि केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती हैं.

“संविधान के अनुच्छेद 366 में, खंड (26ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: – ‘(26ग)’ इसके अनुसार “सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग” का अर्थ है ऐसे पिछड़े वर्ग जिन्हें अनुच्छेद 342ए के तहत केंद्र सरकार या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा (जैसा भी मामला हो) समझा गया हो.

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