Hindi News / Live Update / Pan Card Will Stop Working If Aadhaar Is Not Linked With Pan Number By September 30

30 सितम्बर तक पैन नम्बर से आधार लिंक नहीं करवाया तो काम करना बंद कर देगा पैन कार्ड

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली: सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (SEBI) ने एक बार फिर से कहा है कि जिन निवेशकों ने अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे जल्दी लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है। सेबी ने कहा है […]

BY: India News Editor • UPDATED :
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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया (SEBI) ने एक बार फिर से कहा है कि जिन निवेशकों ने अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है वे जल्दी लिंक करवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड काम करना बंद कर सकता है। सेबी ने कहा है कि पैन नम्बर को आधार कार्ड से लिंक करवाने की आखिरी तिथि 30 सितंबर 2021 है। इस तिथि तक अपने पैन को आधार से लिंक जरूर कर लें ताकि सिक्योरिटी मार्केट में उनके निवेश की प्रोसेसिंग में कोई समस्या न आए। प्रेस रिलीज में सेबी ने सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्स की 13 फरवरी की तारीख की अधिसूचना का हवाला दिया है, जिसमें कहा है कि अगर 30 सितंबर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो ढअठ काम करना बंद कर देगा और यदि पैन कार्ड ही नहीं होगा तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे।

ऐसे कर सकते हैं पैन को आधार से लिंक

https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें। सबसे पहले रजिस्टर कराएं। आपका यूजर आईडी आपका Pan होगा। अपने यूजर आईडी से लॉग-इन करें। पासवर्ड आपके जन्म की तारीख होगा। इसके बाद POPUP  होगा कि अपने PAN को आधार से लिंक करें। अगर POPUP नहीं होता है तो आप मेन्यू बार के प्रोफाइल सेटिंग्स में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें। इसमें आपका नाम, जन्म की तारीख सबकुछ आपके PAN के हिसाब से होगा। इसके बाद PAN की जानकारी वेरिफाई करें। अगर कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के बाद लिंक करें लेकिन सब जानकारी ठीक है तो लिंक आधार बटन पर क्लिक कर दें। फिर एक POPUP जिसमें यह लिखा होगा कि PAN से आधार लिंक हो गया है।

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