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Kerala High Court: पत्नि से इस वजह से ले रहा था तलाक, HC ने लगाई क्लास

India News (इंडिया न्यूज), Kerala HighCourt: केरल हाई कोर्ट में बीते दिन पति-पत्नी का एक मामला सामने आया, जिसमें पत्नी के पास खाना पकाने का हुनर न होने के कारण से पति ने विवाह समाप्त करने का निर्णय लिया था। इस मामले पर केरल हाई कोर्ट का कड़ा रूख सामने आया। वहीं हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता […]

BY: Rajesh kumar • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Kerala HighCourt: केरल हाई कोर्ट में बीते दिन पति-पत्नी का एक मामला सामने आया, जिसमें पत्नी के पास खाना पकाने का हुनर न होने के कारण से पति ने विवाह समाप्त करने का निर्णय लिया था। इस मामले पर केरल हाई कोर्ट का कड़ा रूख सामने आया। वहीं हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता पति पर फटकार लगाए।

जज ने यह फैसला सुनाया

बता दें, केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि खाना पकाने में हुनर की कमी के कारण यदि कोई पत्नी अपने पति के लिए खाना नहीं बनाती, तो इसे विवाह समाप्त करने के उद्देश्य से क्रूरता नहीं कहा जा सकता है। क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और सोफी थामस की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

Kerala High Court: पत्नि से इस वजह से ले रहा था तलाक, HC ने लगाई क्लास

छोटी-छोटी बातों पर लड़ते थे पति-पत्नी

हाई कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता पति द्वारा क्रूरता का एक और आधार यह बताया गया है कि पत्नी खाना बनाना नहीं जानती थी। इसलिए उसने उसके लिए खाना नहीं बनाया। इसे विवाह को खत्म करने के लिए पर्याप्त क्रूरता नहीं कहा जा सकता। दंपती की शादी सात मई, 2012 को हुई थी और दोनों अबू धाबी में रहते थे। पति ने अपनी याचिका में यह आरोप भी लगाया था कि पत्नी छोटी-छोटी बातों पर उसकी मां से लड़ती रहती थी।

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