India News (इंडिया न्यूज), Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को जमानत दे दी। उन्हें ईडी और सीबीआई के मामलों में जमानत दी गई है। कोर्ट ने दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा।
के. कविता को जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि अगर वह पढ़ी-लिखी हैं या विधायक या सांसद हैं तो उन्हें पीएमएलए एक्ट के प्रावधानों के लाभ से वंचित किया जा सकता है। इस दौरान कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से कविता के खिलाफ शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता साबित करने के लिए सबूत पेश करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सबूत जुटाए जा चुके हैं, लेकिन ट्रायल में समय लगेगा। जमानत देने से इनकार करने का हाईकोर्ट का आदेश जमानत के कानूनी सिद्धांतों को नकारता है। कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किल के लिए जमानत मांगते हुए कहा था कि दो जांच एजेंसियां उनके खिलाफ जांच पूरी कर चुकी हैं।
आपको बता दें कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को इसी साल मार्च में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
कविता के बारे में ईडी ने दावा किया कि ‘साउथ ग्रुप’ ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। कविता इसी साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और व्यवसायी शामिल हैं। ईडी के मुताबिक, के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से हिरासत में लिया था।
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