Hindi News / Live Update / Supreme Court Issue Notice On Maritla Rape

Marital Rape: वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme court issue notice on marital rape): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक बलात्कार मामले को अपराधीकरण करने से संबंधित एक मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme court issue notice on marital rape): सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक बलात्कार मामले को अपराधीकरण करने से संबंधित एक मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया.

न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने इस मुद्दे की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और मामले को फरवरी 2023 में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ (एआईडीडब्ल्यूए) ने अन्य मुद्दों पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वैवाहिक बलात्कार के मामलों को अपराधीकरण करने के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने 12 मई को एक मुद्दे पर विभाजित फैसला सुनाया था.

मातम में बदलीं खुशियां, नाचते- नाचते ऐसा क्या हुआ शादी से पहले उठी…

वैवाहिक बलात्कार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली उच्च न्यायालय में असहमत थे जज

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव शकधर ने अपराधीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर ने राय से असहमत थे और कहा कि यह धारा 375 के अपवाद 2 संविधान का उल्लंघन नहीं करता क्योंकि यह समझदार मतभेदों पर आधारित है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर द्वारा पारित आदेश के अनुसार, पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंधों के लिए पतियों को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। न्यायमूर्ति हरि शंकर ने इस विचार से असहमति व्यक्त की.

एआईडीडब्ल्यूए का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता करुणा नंदी ने किया और याचिका अधिवक्ता राहुल नारायण के माध्यम से दायर की गई.

एआईडीडब्ल्यूए ने अपनी याचिका में कहा कि वैवाहिक बलात्कार के लिए अनुमत अपवाद विनाशकारी है और बलात्कार कानूनों के उद्देश्य के विपरीत है, जो स्पष्ट रूप से सहमति के बिना यौन गतिविधि पर प्रतिबंध लगाते हैं। याचिका में कहा गया है कि यह विवाह की गोपनीयता को विवाह में महिला के अधिकारों से ऊपर रखता है। याचिका में कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए) और 21 का उल्लंघन है.

Tags:

marital rapesupreme courtकेंद्र सरकारदिल्ली उच्च न्यायालयसुप्रीम कोर्ट

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

श्री श्याम फाल्गुन मेले को लेकर तैयारियां की पूरी, परिसर में 42 सीसीटीवी कैमरे की रहेगी निगरानी, 10 लाख भक्तों के आने की उम्मीद
श्री श्याम फाल्गुन मेले को लेकर तैयारियां की पूरी, परिसर में 42 सीसीटीवी कैमरे की रहेगी निगरानी, 10 लाख भक्तों के आने की उम्मीद
कथा के दौरान फफक-फफक कर रोए धीरेंद्र शास्त्री, देश-विदेश से आए भक्त हुए हैरान; जानें क्या रही बड़ी वजह?
कथा के दौरान फफक-फफक कर रोए धीरेंद्र शास्त्री, देश-विदेश से आए भक्त हुए हैरान; जानें क्या रही बड़ी वजह?
जर्जर होती सड़कों और नहरों के पुल की रेलिंग को लेकर सांसद सैलजा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- जर्जर सड़के और नहरों के पुलों पर रेलिंग न होने पर बढ़ रहे है हादसे
जर्जर होती सड़कों और नहरों के पुल की रेलिंग को लेकर सांसद सैलजा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा- जर्जर सड़के और नहरों के पुलों पर रेलिंग न होने पर बढ़ रहे है हादसे
कोरिया नहीं भारत के इस देसी पत्थर में भी छिपा है ग्लास स्किन का खजाना, चेहरे पर लगाकर देखें ये पेस्ट, चांद सा चमकेगा चेहरा!
कोरिया नहीं भारत के इस देसी पत्थर में भी छिपा है ग्लास स्किन का खजाना, चेहरे पर लगाकर देखें ये पेस्ट, चांद सा चमकेगा चेहरा!
पानीपत के छात्र अर्चित शर्मा का आईडिया इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के लिए चयनित, स्मार्ट स्कूल बस ट्रैकर डिवाइस पर तैयार किया आईडिया
पानीपत के छात्र अर्चित शर्मा का आईडिया इंस्पायर मानक अवार्ड योजना के लिए चयनित, स्मार्ट स्कूल बस ट्रैकर डिवाइस पर तैयार किया आईडिया
Advertisement · Scroll to continue