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यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, किताब 'मुहम्मद' पर प्रतिबन्ध लगाने से इनकार

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme Court rejects PIL seeking arrest of Yati Narsinghanand and Jitendra Tyagi, ban on Tyagi’s book ‘Muhammad’): सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी (पूर्व में वसीम रिज़वी) की गिरफ्तारी की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खरिज कर दिया। याचिका में दोनों की गिरफ्तारी की मांग इस आधार पर […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Supreme Court rejects PIL seeking arrest of Yati Narsinghanand and Jitendra Tyagi, ban on Tyagi’s book ‘Muhammad’): सुप्रीम कोर्ट ने यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी (पूर्व में वसीम रिज़वी) की गिरफ्तारी की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खरिज कर दिया। याचिका में दोनों की गिरफ्तारी की मांग इस आधार पर की गई थी की दोनों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे है.

कमर हसनानी के माध्यम से भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशारी जमात द्वारा दायर जनहित याचिका में यह भी मांग की गई थी कि त्यागी और हिंदू संत यति नरसिंहानंद को इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद और धर्म के प्रतीक के खिलाफ ‘अपमानजनक और भड़काऊ’ टिप्पणी करने से रोका जाए। इसमें याचिका में जितेंद्र त्यागी की किताब ‘मुहम्मद’ पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई.

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भारतीय मुस्लिम शिया इस्ना आशारी जमात द्वारा दायर जनहित याचिका दायर की गई थी.

सुनवाई से इनकार 

भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है.

पीठ ने पूछा, “आप किसी को गिरफ्तार करने और अनुच्छेद 32 याचिका के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए कह रहे हैं? अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो ललिता कुमारी के फैसले का क्या होगा? क्या आपने शिकायत दर्ज करवाई  है?” याचिकाकर्ता ने तब कहा कि वह गिरफ्तारी की मांग के अलावा, अदालत से अन्य मांगो पर विचार करने को कहते है.

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “ये याचिकाएं अनुच्छेद 32 के तहत नहीं मानी जा सकतीं।” अदालत ने आदेश दिया, “याचिकाकर्ता को उचित उपाय करने की स्वतंत्रता है। याचिका खारिज की जाती है”

याचिका अधिवक्ता सचिन संमुखन पुजारी के माध्यम से दायर की गई थी और दीवान एसोसिएट्स के वकील फारुख खान द्वारा तैयार की गई थी.

पुराने बयानों का दिया हवाला 

इस याचिका में जितेंद्र त्यागी और नरसिंहानंद को ‘सुरक्षा और अखंडता, सामाजिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था की स्थिति के लिए खतरा’ बताया गया और इसलिए एतियातन उपाय के रूप में उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई.

अपने मामले को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता ने कई उदाहरणों पर प्रकाश डाला, जिसमें दोनों ने इस्लाम के खिलाफ बयान दिए थे और सांप्रदायिक भावनाओं और विवाद को भड़काने की कोशिश की गई थी .

दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में अपराधों के लिए कार्यवाही की गई थी, और उनके आपराधिक इतिहास के बावजूद आज तक उनका इस्लाम विरोधी व्यवहार जारी है, यह बताया गया था.

याचिका में जोर देकर कहा गया है कि दो प्रतिवादियों की घृणास्पद कार्रवाइयों ने मुस्लिम समुदाय के सम्मान के साथ जीने के अधिकार को प्रभावित किया है.

विवादों से रहा है पुराना नाता

श्रीनगर की एक अदालत ने हाल ही में उनके खिलाफ इस्लाम और पैगंबर का अपमान करने की शिकायत पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र और उत्तराखंड सरकारों को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी कर हरिद्वार धर्म संसद की जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उनकी मेडिकल जमानत बढ़ाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अप्रैल में रिजवी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें पवित्र कुरान से कुछ आयतों को हटाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह आयत देश के कानून का उल्लंघन करते हैं और चरमपंथ को बढ़ावा देते हैं। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए त्यागी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में वसीम रिजवी की स्वयं प्रकाशित पुस्तक “मुहम्मद” पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाले एक मुकदमे को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस्लाम के बारे में सोशल मीडिया पर बयान देने से परहेज करने की मांग वाली याचिका पर उनसे जवाब मांगा था.

यति नरसिंहानंद द्वारा हरिद्वार धर्म संसद के दौरान किए भाषण से भी काफी विवाद हो गया था, उनके खिलाफ इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन्हें 7 फरवरी को हरिद्वार सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी थी.

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