India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Polls 2024: चुनाव पास है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है भारी संख्या में जाकर वोट दें। उस दिन सभी काम को साइड में रख कर पहले वोट करने जाएं। कोई बहाना ना बनाए इसलिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दिन राष्ट्रीय राजधानी में सवैतनिक अवकाश यानि पेड लीव का की घोषणा की है। चुनाव आयोग की मानें तो यह इसलिए किया गया है ताकि अधिकतम मतदान इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल हों।
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों सेक्टर में काम कर रहे लोगों के लिए यह ऐलान किया गया है। घोषणा के अनुसार, दिल्ली में रहने वाले सभी पात्र मतदाता, जिनमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के लोग भी शामिल हैं, जो राजधानी के भीतर कार्यरत हैं, मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
जान लें कि यह फैसला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135B के तहत बताए गए नियमों के तहत ही लिए गए हैं। जिसमें यह बताया गया है कि भारी संख्या में मतदाताओं की चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर सकते हैं।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री पी कृष्णमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के इस आदेश का कार्यान्वयन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बयान में छुट्टी प्रावधान की पारस्परिक प्रकृति को रेखांकित किया गया है, जिससे पड़ोसी राज्यों में काम करने वाले दिल्ली के मतदाताओं को लाभ मिलता है और इसके विपरीत, उनकी संबंधित मतदान तिथियों के अनुरूप।
सवैतनिक अवकाश देने के पीछे का उद्देश्य मतदाता भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करना और दिल्ली के निवासियों के बीच अपने नागरिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बयान में सार्वजनिक और निजी दोनों नियोक्ताओं द्वारा इस आदेश का पालन करने और यह सुनिश्चित करने के महत्व को दोहराया गया कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के वोट डालने का अवसर मिले।
बयान में चेतावनी दी गई है कि इस निर्देश का अनुपालन न करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट जुर्माना और जुर्माना लगाया जाएगा। “इसके अलावा, संबंधित सार्वजनिक, निजी या किसी अन्य प्रतिष्ठान के नियोक्ताओं से इस आदेश का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है कि उनके कर्मचारियों को बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। बयान में कहा गया, “यह बताना है कि इस आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माने के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत सजा भी होगी।”
भारत निर्वाचन आयोग ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान और नतीजों की तारीखों की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में आगामी लोकसभा चुनाव छठे चरण में एक ही दिन में आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होगा। अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी की जाएगी, और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। नामांकन 6 मई है। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई है। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती 4 जून को होने वाली है। 13,637 मतदान केंद्रों के साथ, लगभग 1.5 करोड़ लोग मतदान करने के पात्र हैं, जिसमें 80 लाख पुरुष, 67 लाख महिलाएं और तीसरे लिंग के लगभग 1200 मतदाता शामिल हैं। अपने संसद सदस्यों (सांसदों) का चुनाव करने के लिए।
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