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राहुल गांधी को एक मामले में सजा, बाकी 4 में क्या होगा?, इन राज्यों में भी कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस

PUBLISHED BY: Akanksha Gupta • LAST UPDATED : March 23, 2023, 3:07 pm IST
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राहुल गांधी को एक मामले में सजा, बाकी 4 में क्या होगा?, इन राज्यों में भी कांग्रेस नेता के खिलाफ चल रहे मानहानि के केस

Rahul Gandhi Defamation Case

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने आज गुरुवार, 23 मार्च को ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (आईपीसी) 504 के तहत उन्हें दोषी करार दिया है। जो कि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। हालांकि, राहुल गांधी को सजा मिलने के बाद ही तुरंत बेल भी मिल गई। आइए आपको 2014 के बाद से राहुल गांधी पर किए गए मानहानि के सारे मामलों के बारे में बताते हैं।

2014 में पहला मानहानि केस

राहुल गांधी के खिलाफ साल 2014 में पहला मानहानि का केस हुआ था। यह केस महाराष्ट्र के भिवंडी अदालत में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत उनपर मानहानि का मामला दर्ज है। भिवंडी में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने संघ (RSS) पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया था। इस दौरान संघ के ही एक कार्यकर्ता ने कांग्रेस नेता पर केस दर्ज कराया था।

राहुल गांधी पर 2016 में केस

इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2016 में असम के गुवाहाटी में धारा 499 व 500 के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल ने कहा था कि संघ सदस्यों ने 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा सतरा में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। राहुल गांधी के इस आरोप से संघ की छवि को काफी नुकसान पहुंचा। अभी भी यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है।

20 करोड़ की मानहानि का केस

राहुल गांधी के खिलाफ साल 2018 में झारखंड की राजधानी रांची में एक और मुकदमा दर्ज हुआ। यह केस रांची की सब-डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल के खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 499 व 500 के तहत 20 करोड़ रुपए की मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई गई, जिसमें राहुल गांधी ने “मोदी चोर है” कहा था।

गौरी लंकेश की हत्या से जुड़ा मामला

बता दें कि इसी साल यानी कि 2018 में ही राहुल गांधी पर महाराष्ट्र में एक और मानहानि का मामला दर्ज किया गया। ये केस मझगांव स्थित शिवड़ी अदालत में चल रहा है। आईपीसी (IPC) की धारा 499 व 500 के तहत उनपर मानहानि का केस दर्ज है। राहुल गांधी पर यह केस संघ के कार्यकर्ता ने दायर किया था। कांग्रेस नेता पर आरोप है कि गौरी लंकेश की हत्या को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और संघ की विचारधारा से जोड़ा।

Also Read: सजा सुनाए जाने के बाद आया राहुल गांधी का बयान, सत्य को बताया भगवान

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