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Smoking on Plane: इंडिगो की एक उड़ान के शौचालय में धूम्रपान करते पकड़े जाने के बाद एक 24 वर्षीय महिला को बेंगलुरु पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस शिकायत के अनुसार, केबिन क्रू को संदेह था कि सीट नंबर 17 एफ पर यात्रा कर रही प्रियंका सी बीच यात्रा में धूम्रपान कर रही है और इसके बाद उससे शौचालय का दरवाजा खोलने के लिए कहा। निरीक्षण करने पर चालक दल को कचरे के डिब्बे में एक सिगरेट मिली और उसे बाहर निकाला गया।
इंडिगो की कोलकाता-बेंगलुरु उड़ान में यह मामला सामने आया, दोनों शहरों की दूरी 2.5 घंटे की है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद यात्री को सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया और बाद में हवाईअड्डा पुलिस थाने में ले जाया गया। यह सब एक प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाता है।
यात्री को पुलिस के पास ले जाने के बाद, मानव जीवन या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 336 में तीन महीने तक की जेल या 250 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। बाद में प्रियंका को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
साल 1900 के अंत में फ्लाइट में सिगरेट पीना आम था लेकिन अब कई वर्षों से अधिकांश देशों में विमानों में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सेकेंड हैंड धुएं के कारण होने वाली स्वास्थ्य क्षति और झुंझलाहट के साथ-साथ आग के खतरे के जोखिम को देखते हुए ऐसा किया गया है।
दिलचस्प बात यह है कि विमानों के शौचालयों में लोगों द्वारा इस नियम का इतनी बार उल्लंघन किया गया है कि अब यह अनिवार्य है कि विमानों के वाशरूम में ऐशट्रे लगाया जाएं। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि उड़ानों पर धूम्रपान की अनुमति नहीं है पर अगर कोई जहाज पर सिगरेट जलाता है तो इसे सुरक्षित रूप से बुझाने के लिए कोई न कोई जगह होनी चाहिए।
यह घटना और इस तरह की अन्य घटनाएं हवाई जहाज में धूम्रपान से जुड़े जोखिमों और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता पर सवाल उठाती हैं। इन-फ्लाइट स्मोकिंग से उत्पन्न खतरा केवल सेकेंड हैंड स्मोक तक ही सीमित नहीं है। इससे संभावित आग भी लग सकती है, जिससे सभी यात्रियों और चालक दल के जीवन को खतरा हो सकता है। एयरलाइंस और यात्रियों के लिए नियमों का पालन करना और सभी के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
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