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BIHAR : राजद के एक और विधायक की सदस्यता रद्द, जानिए क्यों गई सदस्यता

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव से पहले लालू यादव की राजद के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आरजेडी के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधायक अनिल साहनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : बिहार में दो सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव से पहले लालू यादव की राजद के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। आरजेडी के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधायक अनिल साहनी की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

आपको बता दें, पूर्व राज्यसभा सदस्य और आरजेडी विधायक अनिल साहनी को अवकाश और यात्रा भत्ता घोटाला मामले में दिल्ली के राऊज एवन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस केस में कोर्ट ने अनिल साहनी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से यह चर्चा चल रही थी कि अनिल साहनी की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो सकती है। अनिल साहनी जब राज्यसभा सांसद थे। उसी दौरान एलटीसी घोटाला मामले में 31 अक्टूबर, 2013 में सीबीआई ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद उनकी सदस्यता को रद्द कर दी गई।

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सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी ने आरजेडी पर साधा निशाना

वहीं अनिल साहनी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने कहा कि कुढ़नी के राजद विधायक की रेलवे के कूपन घोटाले में उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। सिंह ने कहा कि राजद का चाल, चरित्र और चेहरा, घोटाला और भ्रष्टाचार के रूप में सबके सामने आ गया है। राजद के नेता रात-दिन भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। अरविंद सिंह ने यूपीए को राजनीतिक फ्राडों की कंपनी करार दिया। जिसमें एक से एक सुपर लोग जुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो रहा है।

अनिल साहनी रह चुके हैं दो दफा राज्यसभा सदस्य

ज्ञात हो, अनिल साहनी जेडीयू से 2010 से लेकर 2018 तक दो बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। साहनी फिलहाल बिहार के कुढ़नी से आरजेडी के विधायक थे। उन पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए बिना कोई यात्रा किए जाली ई-टिकट और फर्जी वोटिंग पास के जरिए 23.71 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। अवकाश और बिना यात्रा किए लाखों रुपए का भत्ता लिए जाने के एलटीसी घोटाले के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने इस मामले के सीबीआई को ट्रांसफर किया था। सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था।

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