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अभिषेक शर्मा के बाद युवराज सिंह पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला?

Yuvraj Singh: भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है. उनकी याचिका पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुआ, जिसके बाद अदालत ने क्रिकेटर से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट को 48 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया.

Yuvraj Singh Delhi High Court: भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के मामले में याचिका लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने प्रतिवादियों को उनके सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने युवराज सिंह से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट और उनकी इजाजत के बिना सोशल मीडिया पर शेयर किए पोस्ट को अगले 48 घंटों के अंदर हटाने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि अदालत इस स्तर पर भविष्य की सामग्री के लिए कोई सामान्य आदेश जारी नहीं करेगी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भविष्य में अगर ऐसी कोई सामग्री आती है और इसकी शिकायत की जाती है, तो उसे हटाने के लिए उचित आदेश जारी किए जा सकते हैं. अदालत ने कहा कि फिलहाल उन यूआरएल को हटाने का निर्देश दिया जा रहे हैं, जो मुकदमे का हिस्सा हैं. अगर कुछ भी सामने आता है, तो याचिकाकर्ता आवेदन दाखिल करें और उल्लंघन पाए जाने पर निषेधाज्ञा (Injunction) को बढ़ा दिया जाएगा.

बिना सहमति के बेचे जा रहे थे सामान

मामले की सुनवाई के दौरान युवराज सिंह के वकील ने कोर्ट में पूर्व क्रिकेटर को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक की लिस्ट शेयर की. वकील ने बताया कि वकील ने बताया कि युवराज सिंह की सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए सामान बेचे जा रहे हैं.  इतना ही नहीं, क्रिकेटर के वकील ने बताया कि उल्लंघन करने वाले लिंकों में से एक पोस्ट रेडिट से संबंधित था. इसमें युवराज सिंह पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं. रेडिट की तरफ से पेश हुए वकील ने लिंक को दो साल पुराना बताते हुए इसे व्यक्तित्व अधिकार नहीं, बल्कि मानहानि का मामला बताया.

48 घंटे के अंदर पोस्ट हटाने के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वह क्रिकेटर से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट को अपलोड करने वाले अपलोडर को 48 घंटे के भीतर लिंक को हटाने का आदेश देगा. अगर कंटेंट को अपलोड करने वाला लिंक को दिए गए समय में नहीं हटाता है, तो फिर कोर्ट युवराज को मध्यस्थों की मदद लेकर इसे 36 घंटों में हटाने की इजाजत देगा. इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी.

बता दें कि युवराज सिंह से पहले भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भी अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

Ankush Upadhyay

अंकुश उपाध्याय युवा पत्रकार हैं. उन्होंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी (CCS) से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई की है. फिलहाल वह इंडिया न्यूज डिजिटल के साथ जुड़कर स्पोर्ट्स के लिए लेखन का काम कर रहे हैं. इससे पहले वह हरिभूमि डिजिटल डिपार्टमेंट में बतौर लेखक अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

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